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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ITR Filing: अगर कटा है आपका TDS या TCS तो अभी गलती से भी मत फाइल करिएगा ITR, जानिए कब तक करना है इंतजार

Published: Wed, 04 Jun 2025 02:42 PM (IST)

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए Online Return Filing (ITR-1 और ITR-4) की सुविधा शुरू कर दी ...और पढ़ें

अगर कटा है आपका TDS या TCS तो अभी गलती से भी मत फाइल करिएगा ITR
अगर कटा है आपका TDS या TCS तो अभी गलती से भी मत फाइल करिएगा ITR

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए दो फॉर्म ITR-1 और ITR-4 तैयार हैं। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है। लेकिन अगर आपका TDS या TCS कटा है तो रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़ा इंतजार करें।

एक्सपर्ट ने बताई अभी रिटर्न फाइल न करने की वजह

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने बताया कि अभी ITR-1 और ITR-4 भले ही रिटर्न फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन जिन टैक्सपेयर का टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) या टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) कटा है, उनके लिए अभी इंतजार करना बेहतर होगा। टीडीएस या टीसीएस में उनका क्रेडिट फॉर्म 26AS में अभी नहीं दिखेगा।

रिटर्न फाइलिंग के लिए कब तक करना होगा इंतजार

जालान ने कहा कि ऐसे टैक्सपेयर रिटर्न फाइलिंग के लिए 15 जून 2025 तक इंतजार कर सकते हैं, वरना उन्हें इस क्रेडिट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना भी जरूरी है कि अगर वे रिटर्न फाइलिंग करते समय TDS/TCS क्रेडिट से चूकते हैं, तो बाद में सेक्शन 143(1) के तहत निर्देश जारी करते समय सीपीसी भी उन पर विचार नहीं करेगा।

छोटे बिजनेस इस बात पर भी ध्यान दें

जालान के अनुसार, जो छोटे बिजनेस ITR-4 फाइल करना चाहते हैं उनके लिए इसको जीएसटी रिकॉर्ड के साथ मैचिंग कराना जरूरी है। ऐसे टैक्सपेयर के लिए अपनी आय के सभी स्रोतों को बताना आवश्यक है। कृषि से होने वाली आय, जिस पर छूट का प्रावधान है, वह भी बताना पड़ेगा। ITR में दी गई जानकारियां पूरी होनी चाहिए और वह बैंक अकाउंट, AIS/TIS/ 26AS के साथ मैच होना चाहिए।

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