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    EPFO के लाभार्थी को कब जमा करना चाहिए Jeevan Pramaan Patra, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ये दस्तावेज होते हैं जरूरी

    Updated: Tue, 21 May 2024 01:46 PM (IST)

    सरकारी पेंशन के लाभार्थी और कर्मचारी पेंशन योजना के मेंबर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करना होता है। सरकारी पेंशनर्स को समयसीमा के भीतर ही Life Certificate जमा करना होता है। लेकिन EPS मेंबर पूरे साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कौन-से दस्तावेज की जरूरत होती है।

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    EPFO के लाभार्थी को कब जमा करना चाहिए Jeevan Pramaan Patra

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ईपीएफओ (EPFO) के आंकड़ों के अनुसार देश के करोंड़ों ईपीफओ के मेंबर्स को पेंशन का लाभ मिलता है। हर साल इन सभी ईपीएफओ मेंबर्स यानी जो ईपीएस स्कीम के जरिये पेंशन का लाभ पाते हैं उन्हें अपनी जीवित होने का प्रमाण देना होता है।

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    हर साल कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के मेंबर को जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करना होता है। वर्तमान में ईपीएस मेंबर डिजिटल तौर पर भी लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कर सकते हैं।

    अगर कोई  व्यक्ति सरकारी पेंशन का लाभ उठाता है तो उसे 30 नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। वहीं, ईपीएस के लाभार्थी के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं होती है। वह पूरे साल में किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

    ईपीएस मेंबर कैसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

    पेंशनर्स बड़ी आसानी से ईपीएस मेंबर पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, IPPB, भारतीय डाकघर, पोस्टमैन, उमंग ऐप या ईपीएफओ के जरिये लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

    लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

    ईपीएस स्कीम के लाभार्थी को लाइफ सर्टिफिकेट के तौर पर पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक के खाते का विवरण, आधार से लिंक मोबाइल नंबर आदि जमा करना होता है।

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    क्यों जमा करना होता है लाइफ सर्टिफिकेट

    सरकारी पेंशन के लाभार्थी के साथ ईपीएस स्कीम में बेनिफिशियरी को भी हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट के जरिये संगठन और सरकार को पता चल जाता है कि लाभार्थी जीवित है।

    अगर कोई सुपर सीनियर सिटिजन यानी जिनकी आयु 80 साल से ज्यादा है उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। वहीं, सीनियर सिटिजन यानी 60 से 80 साल तक के आयु वाले पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

    वर्तमान में पेंशनर्स आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।  

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