Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    EPFO: क्‍या रिटायरमेंट से पहले Pension के लिए किया जा सकता है अप्‍लाई? यहां जानें क्या कहता है ईपीएफओ का नियम

    Updated: Mon, 20 May 2024 03:54 PM (IST)

    Early Pension वैसे तो जब 58 उम्र के बाद पेंशन (Pension) लाभ मिलता है पर क्या आप जानके हैं कि ईपीएस स्कीम () में आप रिटायरमेंट से पहले पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। रिटायरमेंट से पहले पेंशन के लिए ईपीएफओ के अलग नियम होते हैं। अगर आप भी रिटायरमेंट से पहले पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए यह आर्टिकल जरूरी है।

    Hero Image
    EPFO: क्‍या रिटायरमेंट से पहले Pension के लिए किया जा सकता है अप्‍लाई?

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO Rule: रिटायरमेंट के बाद पेंशन (Pension) का लाभ पाने के लिए कई लोग ईपीएस स्कीम (EPS Scheme) में निवेश करना पसंद करते हैं। ईपीएफओ (EPFO) स्कीम में निवेशक के साथ कंपनी द्वारा हर महीने एक निश्चित राशि पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है। निवेश राशि पर सरकार द्वारा सालाना ब्याज मिलता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ईपीएफओ के इस स्कीम में निवेशक आसानी से को रिटायरमेंट के बाद निवेशक को एकमुश्त राशि के साथ पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशन का लाभ केवल उन मेंबर्स को मिलते हैं जो 10 साल से ज्यादा समय तक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं। आपको बता दें कि पेंशन का लाभ तब मिलता है जब निवेशक की आयु 58 वर्ष की होती है।

    अगर कोई निवेशक 58 वर्ष से पहले पेंशन (Early Pension) लेना चाहता है तो उसका तरीका अलग होता है।  

    कैसे कर सकते हैं क्लेम

    अर्ली पेंशन के लिए निवेशक की आयु 50 साल से 58 साल के बीच होनी चाहिए। अगर निवेशक की आयु 50 साल से कम होती है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। आपको बता दें कि निवेशक अगर लगातार 2 महीने से बेरोजगार है तो वह पीएफ फंड से पूरी राशि निकाल सकता है।

    अर्ली पेंशन के लिए निवेशक को Composite Claim Form भरकर जमा करना होगा। इसके अलावा उसे Form 10D का ऑप्शन भी सेलेक्ट करना होगा।

    यह भी पढ़ें- IT Notice: आयकर विभाग से आया नोटिस असली है या नहीं, ऐसे करें पता, जानें स्‍टेप बाय स्‍टेप तरीका

    निवेशक को कितना मिलता है पेंशन

    बता दें कि अगर आप अर्ली पेंशन का लाभ उठाते हैं तो आपको कम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक निवेशक को 4 फीसदी की दर से पेंशन काटकर मिलती है।

    अगर निवेशक 56 की उम्र में पेंशन का लाभ उठाता है तो उसे 92 फीसदी ही पेंशन मिलेगी। निवेशक ने 2 साल पहले अप्लाई किया है इसलिए उसके पेंशन राशि से 8 फीसदी की कटौती हुई है।

    इन निवेशकों को नहीं मिलेगा पेंशन

    अगर किसी निवेशक ने ईपीएफओ में 10 साल से कम योगदान किया है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में पेंशन पाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन- अगर निवेशक नौकरी नहीं करना चाहता है तो वह पीएफ फंड से पूरी निकासी कर सकता है।

    दूसरा ऑप्शन- निवेशक पेंशन सर्टिफिकेट (Pension Certificate) ले सकता है। इसमें जब निवेशक नई नौकरी करता है तो इस पेंशन सर्टिफिकेट की मदद से पुराने पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में एड ऑन करवा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Top Travel Credit Card: ट्रैवल के समय इस्तेमाल करें ये क्रेडिट कार्ड, खर्चे की नहीं होगी कोई टेंशन