Bank Account से कट गए पैसे पर ATM से नहीं निकला कैश, जानिए सबसे पहले क्या करना चाहिए
एटीएम से हम आसानी से कैश निकाल सकते हैं। कई बार एटीएम से कैश निकालने पर एटीएम से कैश नहीं निकाल पाते हैं और बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर बैंक द्वारा राशि वापस नहीं की जाती है तब क्या करना चाहिए और बैंक कब ग्राहक को मुआवजा देता है। आइए आरबीआई के नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई बार एटीएम से कैश निकालते समय कैश नहीं निकलता है और अकाउंट से पैसे डेडिक्ट हो जाते हैं। ऐसे हालात में हम घबरा जाते हैं पर आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार अगर कभी ATM ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तब बैंक को 5 दिन के भीतर पैसों को वापस करना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ग्राहक को मुआवजा देना होगा। बैंक को हर दिन 100 रुपये का मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा ट्रांजेक्शन की तारीख से लेकर पैसे वापस जमा होने तक का कैलकुलेट किया जाएगा। आइए, जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
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सबसे पहले क्या करना चाहिए?
आपको सबसे पहले एटीएम मशीन का नंबर नोट करना होगा और ट्रांजैक्शन स्लिप को संभाल कर रखना चाहिए। इसके बाद आपको कस्टमर केयर से संपर्क करना होगा और उन्हें जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपको बैंक को रिपोर्ट देना होगा। आप बैंक के शाखा में जाकर शिकायत दर्ज करना होगा।
अगर बैंक कभी यह एक्ससेप्ट ना करें कि ग्राहक को एटीएम से पैसे नहीं मिले हैं तो आप Three-tier authority से भी संपर्क कर सकते हैं। आप बैंक के आंतरिक लोकपाल (Internal ombudsman)ले भी संपर्क कर सकते हैं। आप बैंक के आंतरिक लोकपाल के नोडल ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं।
अगर कोई ग्राहक आरबीआई के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट की भी मदद ले सकते हैं। हालांकि आपके पास प्रूफ होना बहुत जरूरी है। आपको प्रूफ देना होगा कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए और आपको एटीएम से कैश नहीं मिला।
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