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    ATM से नहीं निकला कैश और अकाउंट से कट गए पैसे, घबराएं नहीं करना होगा बस इतना सा काम

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Sat, 23 Sep 2023 11:20 AM (IST)

    ATM Rules बैंक हर खाताधारक को एटीएम की सुविधा मिलती है। एटीएम के जरिये आसानी से कैश निकाल सकते हैं। ऐसे में अकाउंट होल्डर को कैश निकालने के लिए बार-बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार एटीएम से कैश निकालते समय अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और कैश विड्रॉ नहीं होता है। आइए जानते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए? (जागरण फाइल फोटो)

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    ATM से नहीं निकला कैश और अकाउंट से कट गए पैसे

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आज कई लोग कैशलेस पेमेंट करना काफी पसंद करते हैं। परंतु कई बार हमें कैश की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एटीएम (ATM) का होना बहुत जरूरी होता है। यह कैश निकालने के लिए काफी आसान है। इस से आप कहीं भी बड़ी आसानी से कैश निकाल सकते हैं। कई बार एटीएम से कैश निकालने में हमें काफी परेशानी का सामना करना होता है।

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    इसके अलावा एटीएम कार्ड के जरिये फ्रॉड भी होते हैं। ऐसे में आपको एटीएम का इस्तेमाल करते समय काफी सावधानी की जरूरत है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एटीएम से कैश नहीं निकला है और अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपके डिडक्ट अमाउंट वापस आ जाएगा।

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    एसएमएस से मिलेगी जानकारी

    जब खराब तकनीक की वजह से एटीएम से कैश नहीं निकलते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है। इस मैसेज में आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें काफी चिंता हो जाती है। कई बार डिडक्ट किये गए राशि आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं।

    वहीं, फ्रॉड के कारण भी आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कई लोग एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करते हैं और बाद में वह अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं।

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    क्या करें

    अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहिए। आप अपनी समस्या को नोट भी करवा सकते हैं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक शिकायत दर्ज करता है और हमें शिकायत ट्रैकिंग रिकॉर्ड देता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार इस तरह के परेशानी में बैंक को 7 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना होता है और अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे जमा करने होते हैं।

    मुआवजा का प्रावधान

    अगर बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपको मुआवजा देती है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक को 5 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना होता है। अगर बैंक 5 दिन के भीतर समाधान नहीं करता है तो बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है। इसके अलावा ग्राहक https://cms.rbi.org.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है।