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    Sebi ने फिर बढ़ाई Demat Account में नॉमिनी को जोड़ने की आखिरी तारीख, अब 31 दिसंबर तक का है समय

    By AgencyEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Tue, 26 Sep 2023 07:37 PM (IST)

    सेबी ने आज डीमैट खातों में नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सेबी ने ट्रेडिंग खातों के लिए नॉमिनी विकल्प की बुकिंग को भी वैकल्पिक बना दिया है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

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    सेबी ने ट्रेडिंग खातों के लिए 'नॉमिनी का विकल्प' प्रस्तुत करना ऑप्शनल बना दिया गया है।

    नई दिल्ली, एजेंसी: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी के जोड़ने की आखिरी तारीख को सेबी ने आज आगे बढ़ा दिया है। सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने या फिर नॉमिनी को ना रखने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने की घोषणा की है।

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    इसके अलावा, व्यापार करने में आसानी हो इसलिए सेबी ने ट्रेडिंग खातों के लिए 'नॉमिनी का विकल्प' प्रस्तुत करना ऑप्शनल बना दिया गया है।

    सेबी क्यों करवाना चाहता है नॉमिनी को एड?

    सेबी ने इससे पहले मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा 30 सितंबर तक तय की थी।

    इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि

    डीमैट खातों के संबंध में, 'नॉमिनी की पसंद' जमा करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

    ऑफलाइन निवेशकों के लिए सेबी ने दिया ये नोटिस

    इसके अलावा, सेबी ने ऑफलाइन निवेशकों को पैन, नॉमिनी, फोन नंबर, बैंक खाते की डिटेल और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

    2021 से बढ़ती आ रही है डेडलाइन

    सेबी ने जुलाई 2021 में सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था जिसे फिर बाद में एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक और फिर 30 सितंबर 2023 तक कर दिया गया था।

    क्या होता है नॉमिनी?

    नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे डीमैट अकाउंट धारक अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को नाम करना चाहता है। यह व्यक्ति आपके पिता, माता, पति या पत्नि, भाई-बहन, बच्चे या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है।

    एक नाबालिग को भी नॉमिनी व्यक्ति के रूप में जोड़ा जा सकता है लेकिन इस स्थिति में नाबालिग के अभिवावक का भी डिटेल देना जरूरी होता है।