Move to Jagran APP

Rs 2000 Note: अगर 30 सितंबर तक नहीं बदले 2000 के नोट, तो क्या रद्दी बन जाएगी आपकी मेहनत की कमाई

RBI के द्वारा 2000 रुपये के नोट वापस ले लिए गए हैं और इसे एक्सचेंज करने के लिए करीब चार महीनों का समय दिया गया है। अगर आप इस समय सीमा में नोट एक्सचेंज नहीं कराते हैं तो क्या होगा। आइए जानते हैं... (जागरण - फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaPublished: Mon, 22 May 2023 07:15 PM (IST)Updated: Mon, 22 May 2023 07:15 PM (IST)
Rs 2000 Note: अगर 30 सितंबर तक नहीं बदले 2000 के नोट, तो क्या रद्दी बन जाएगी आपकी मेहनत की कमाई
What happen when you not exchange your till 30 Sept

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2000 रुपये के नोट को वापस ले लिया गया है। आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, लोग 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट बैंक में बदल सकते हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर रहेगा और इसका इस्तेमाल लेनदेन के लिए किया जाएगा।

loksabha election banner

30 सितंबर, 2023 के बाद क्या बदल पाएंगे नोट?

आरबीआई के दिशानिर्देशों के हवाले से बैंकों की ओर से बताया गया कि 30 सितंबर 2023 तक फिलहाल नोटों को बदला जाएगा। एक अक्टूबर, 2023 से नोटों को बदला जाएगा या नहीं, इसे लेकर आरबीआई की ओर से दिशा-निर्देश आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

क्या नोट बदलने के लिए लगेगा आईडी प्रूफ?

सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ओर से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। एसबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट को बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फॉर्म और स्लिप आदि नहीं भरनी होगी। साथ ही नोट एक्सचेंज करने के लिए किसी भी प्रकार आईडी प्रूफ बैंक द्वारा नहीं मांगा जाएगा।

30 सितंबर के बाद इन नोटों का क्या होगा?

दो हजार रुपये के नोटों का भविष्य 30 सितंबर, 2023 के बाद क्या होगा, इसको लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने इस संदर्भ में दो आश्वासन दिये हैं। पहला, 30 सितंबर के बाद भी इन नोटों की वैधानिकता जारी रहेगी। दूसरा, 30 सितंबर तक क्या स्थिति रहती है उसको ध्यान में रखते हुए आगे फैसला किया जाएगा। यानी उन्होंने इस बात का विकल्प खुला रखा है कि निर्धारित अवधि के बाद भी दो हजार रुपये के नोटों को लौटाने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

हालांकि, गवर्नर दास ने उम्मीद जताई है कि अभी बाजार में जितने दो हजार रुपये के नोट हैं उनमें से अधिकांश 30 सितंबर, 2023 तक वापस आ जाएंगे।

वैध रहेंगे ये नोट

आरबीआई ने यह फिर से कहा है कि दो हजार रुपये के नोटों की वैधता बनी रहेगी। दरअसल, कई जगहों से छोटे दुकानदारों की तरफ से दो हजार के नोट स्वीकार नहीं किये जाने को लेकर आरबीआइ इनकी वैधता की बात फिर से दोहराई है। आरबीआई गवर्नर दास कहा कि हमने यह कभी नहीं कहा है कि 30 सितंबर, 2023 के बाद ये नोट वैध नहीं रहेंगे। असलियत में आगे भी वैध रहेंगे।

नकदी की कोई कमी नहीं

दो हजार के नोटों के सिस्टम से बाहर करने से देश में नकदी में कोई कमी नहीं होगी। आरबीआई और देश के करेंसी चेस्टों के पास नोटों का पर्याप्त स्टाक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक दो हजार के नोटों को बदलने या उसे बैंक खाता में जमा कराने के लिए मौजूदा नियमों का ही पालन करेंगे।

कोई 50 हजार से ज्यादा की राशि जमा कराता है तो उससे पैन कार्ड आदि का जानकारी देनी होगी। दो हजार के नोट जमा कराने के लिए अलग से कोई जानकारी नहीं देनी होगी।

 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.