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    घर बनाने में मदद कर सकता PF में रखा पैसा, बिना टैक्स दिए ऐसे ले सकते हैं इसका लाभ

    अगर आपने भी होम लोन ले रखा है और इसकी EMI आपके हर महीने के बजट को बिगाड़ दे रही है तो इसे पहले ही भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए अपके PF अकाउंट में पड़ा पैसा मदद कर सकता है। (फाइल फोटो)

    By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Wed, 18 Jan 2023 01:26 PM (IST)
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    PF amount withdrawal for payment of home loan, See details

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। घर खरीदते या बनवाते समय हमें बहुत पैसों की जरूरत होती है। इसकी जरूरत  को पूरा करने के लिए बैंक लोन (Bank Loan) एक अच्छा विकल्प है, जिसे बाद में EMI के जरिए भुगतान किया जाता है। हालांकि, एक उपाय है, जिसमें होम लोन का पूर्व भुगतान किया जा सकता है और इसका असर सीधा आपकी जेब पर भी नहीं पड़ेगा।

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    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), ग्राहक को कुछ परिस्थितियों में उनके PF सेविंग्स में से आंशिक निकासी या अग्रिम निकासी की अनुमति देता है, जिसका इस्तेमाल घर खरीदने या बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, आज हम आपको बताएंगे कि PF का इस्तेमाल होम लोन के पूर्व भुगतान में कैसे कर सकते हैं।

    लोन भुगतान के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल

    ईपीएफ योजना की धारा 68-बीबी के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए लोन लिया है तो उसके PF में जमा राशि को लोन के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को कम 3 साल की पूर्ण सेवा करने की जरूरत होती है। साथ ही होम लोन राज्य सरकार, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग आवास वित्त कंपनियों, राज्य आवास बोर्डों और नगर निगमों के साथ रजिस्टर्डर वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो।

    कब और कितना निकाला जा सकता है PF

    अगर व्यक्ति के नाम पर घर रजिस्टर्ड है या उसने संयुक्त रूप से घर को होल्ड किया है तो होम लोन के भुगतान के लिए PF खाता धारक 90 प्रतिशत तक की धनराशि को निकाल सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि इस राशि को व्यक्ति बार-बार नहीं निकाल सकता है। होम लोन के लिए पीएफ निकासी की सुविधा का लाभ जीवन में केवल एक बार लिया जा सकता है।

    क्या सरकार को देना होगा टैक्स?

    होम लोन के लिए निकाली गई PF राशि में टैक्स नहीं देने के लिए सबसे पहला नियम है कि इसे पीएफ खाता खोलने से पांच साल पूरे होने पर निकाला जाए। अगर आप इससे पहले PF का पैसा निकालते हैं तो 'अन्य स्रोतों से आय' (Income from other sources) के तहत टैक्स का भुगतान करना होगा। इसके तहत, ईपीएफ बैलेंस पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाता है।

    पैन कार्ड नहीं देने पर टैक्स

    अगर रोजगार सेवा पांच वर्ष से कम है और इसका पैसा निकालने के समय पैन कार्ड जमा नहीं किया गया है तो 30 प्रतिशत की स्लैब दर पर टीडीएस काटा जा सकता है। इसलिए, इन जरूरी बातों का ख्याल रखें।

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