PAN 2.0 को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज, FAQ के जरिये जानें सभी जवाब
सोमवार को केंद्र कैबिनेट ने PAN 2.0 Project को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत अब क्यू-आर कोड के साथ पैन कार्ड आएगा। इसके अलावा सरकार ने यूनिफाइड पोर्टल को भी मंजूरी दे दी है। हम आपको इस आर्टिकल में PAN 2.0 से जुडे़ सवालों का जवाब देंगे।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इस हफ्ते सोमवार को कैबिनेट बैठक ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लेकर एलान किया है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इसके लिए लगभग 1435 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल बने हुए हैं। हम आपको इस आर्टिकल में पैन 2.0 प्रोजेक्ट से जुड़े सभी जानकारी देंगे।
क्या है पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट?
पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट अपग्रेटेड वर्जन है। इस वर्जन में पैन कार्ड में क्यूआर कोड होगा। इस पैन कार्ड को बनवाने के लिए टैक्सपेयर को अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह पैन कार्ड फ्री में बनाया जा रहा है।
क्या नया पैन कार्ड बनवाने की जरूरत है?
नहीं, आपको नया पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने कार्ड को ही अपग्रेड कर सकते हैं।
पैन कार्ड में डिटेल्स कर सकते हैं अपडेट?
हां, आप अपने पैन कार्ड में डिटेल्स जैसे- डेट ऑफ बर्थ, नाम, ई-मेल आईडी, एड्रेस को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
कहां से अपडेट करें डिटेल्स?
- NSDL के पैन सर्विस पोर्टल (https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html) पर जाएं।
- UTI पैन सर्विस पोर्टल (https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange) पर जाएं।
पुराना पैन कार्ड रहेगा वैलिड?
हां, आपको पुराना पैन कार्ड पूरी तरह से वैलिड रहेगा। हालांकि, PAN 2.0 में मौजूद क्यूआर-कोड आपके लेटेस्ट इन्फॉर्मेंशन को शो करेगा।
पैन कार्ड में क्यू-आर कोड का क्या काम?
पैन कार्ड में मौजूद क्यू-आर कोड के माध्यम से सभी डिटेल्स आसानी से शो होगी। इन डिटेल्स में नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो शामिल है।
क्या अपने आप डिलीवर होगा नया पैन कार्ड?
नहीं, नया पैन कार्ड ऑटोमैटिकली डिलीवर नहीं होगा। आपको करेक्शन और अपडेट करने के बाद डिलीवरी का रिक्वेस्ट देना होगा।
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क्या है यूनिफाइड पोर्टल?
यूनिफाइड पोर्टल में PAN 2.0 का प्रोजेक्ट के साथ PAN/TAN सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप एक ही प्लेटफॉर्म पर जाकर पैन कार्ड से जुड़ी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं।
क्या डुप्लीकेट पैन कार्ड मान्य है?
इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड कैरी नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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