GST on Online Games: चांस और स्किल के आधार पर तय होगी ऑनलाइन गेम्स की परिभाषा, फिर तय होगी जीएसटी दर
GST on Online Games ऑनलाइन गेम्स में चांस और स्किल के आधार पर खेलों की परिभाषा तय करने के लिए सरकार विषेशज्ञों के साथ बातचीत कर रही है। इसके बाद ही ऑन ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी को लेकर तेजी से काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के जीएसटी अधिकारी, विशेषज्ञों के साथ मिलकर सभी ऑनलाइन गेम्स को 'गेम्स ऑफ स्किल' और 'गेम्स ऑफ चांस' में परिभाषित करने को लेकर काम कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सके।
सूत्रों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में टेक्निकल विषेशज्ञों के साथ मिलकर 'गेम्स ऑफ स्किल' और 'गेम्स ऑफ चांस' की परिभाषा तय करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई थी। ऑनलाइन गेम्स को लेकर जो कमेटी केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई है, उसमें सभी राज्य नहीं है। इस कारण ड्राफ्ट रिपोर्ट को उनका पक्ष जानने के लिए सभी राज्यों को भेजा गया है।

ऑनलाइन गेम्स जीएसटी पर फाइनल रिपोर्ट
सूत्रों ने आगे बताया कि मंत्रियों का समूह (GoM) काउंसिल को ऐसी रिपोर्ट सौंपना चाहता है, जो कानूनी रूप में पूरी तरह से ठीक हो और कोई भी उसे अदालत में चुनौती न दे पाए। इसके लिए मंत्रियों का समूह सभी पक्षों के साथ बातचीत करना चाहता है। जैसे ही 'गेम्स ऑफ स्किल' और 'गेम्स ऑफ चांस' की परिभाषा तय हो जाएगी। ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी की दरों को तय कर लिया जाएगा।
दिसंबर में हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक
ऑनलाइन गेम्स, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स की दरों को तय करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के बाद दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है। इससे पहले जून में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह सिफारिश की थी ऑनलाइन गेम्स पर 28 प्रतिशत टैक्स लगना चाहिए।

ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स
मौजूदा समय में 'गेम्स ऑफ चांस' के तहत आने वाले गेम्स पर 28 प्रतिशत और स्किल गेमिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है। सेक्टर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगा दी जाती है, तो इससे प्रतिकूल असर होगा।

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