Move to Jagran APP

NPS Rule Change: एनपीएस में निवेश करने की बना रहे हैं योजना, तो जानें ये नए नियम

NPS Rule Change एनपीएस केंद्र सरकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र का कोई भी कर्मचारी ले सकता है। इसमें निवेश के कई विकल्प दिए जाते हैं। यह आपको बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में भी मदद करता है।

By Abhinav ShalyaEdited By: Published: Sun, 25 Sep 2022 07:00 AM (IST)Updated: Sun, 25 Sep 2022 07:00 AM (IST)
NPS scheme latest rule changes, know details

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक ऐच्छिक पेंशन योजना है। इसमें निवेशक को इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करने का मौका मिलता है। एनपीएस में निवेशक 75 फीसदी इक्विटी में निवेश का विकल्प भी चुन सकता है। इसके साथ वह योजना की अवधि पूरी होने के बाद अपनी जमा राशि का 60 प्रतिशत तक निकाल सकता है, जबकि बाकी 40 प्रतिशत राशि का उपयोग एन्युटी के लिए किया जाता है, जिससे निवेशक को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दी जा सके।

loksabha election banner

देश में पेंशन नियामक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल के दिनों में एनपीएस नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिनके बारे में हम यहां बताने जा रहे हैं...

POP को ट्रेल कमीशन का भुगतान

POP यानी प्वाइंट ऑफ पर्चेज (Point of Purchase) का समर्थन करने के लिए पीएफआरडीए ने अब ट्रेल कमीशन को लेकर नया नियम जारी किया है। इसके मुताबिक अब एनपीएस खाताधारकों को POP को ट्रेल कमीशन का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही पीएफआरडीए ने स्पष्ट करते हुए कहा कि D-Remit के जरिए दिए जाने वाले एमपीएस योगदान में ई-एनपीएस ( एनपीएस में योगदान ऑनलाइन माध्यम) की तरह ही ट्रेल कमीशन लगेगा। यह नियम 1 सितंबर, 2022 के लागू कर दिया गया है।

पीएफआरडीए की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, POP को दिया जाने वाला ट्रेल कमीशन न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये या फिर योगदान राशि का 0.20 प्रतिशत होगा।

एनपीएस ई- नॉमिनेशन

पीएफआरडीए ने हाल ही में सरकारी और गैर- सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ई- नॉमिनेशन प्रोसेस को बदल दिया है। नए नियम के मुताबिक नोडल ऑफिस को अब यह अधिकार होगा कि वह एनपीएस अकाउंट होल्डर की ओर से दिए गए ई-नॉमिनेशन के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर नोडल ऑफिस 30 दिन में उस पर कोई भी कर्रवाई नहीं करता है, तो ई- नॉमिनेशन का आवेदन अपने आप सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) में चला जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा।

क्रेडिट कार्ड से भुगतान

पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए नए नियम तहत अब टियर-2 शहरों में रहने वाले एनपीएस खाताधारक क्रेडिट कार्ड के जरिए एनपीएस में योगदान नहीं दे पाएंगे। पीएफआरडीए की ओर से इस नोटिफिकेशन को 3 अगस्त 2022 को निकाला गया था। इसके बाद से ही टियर-2 शहरों में एनपीएस खाताधारकों पर क्रेडिट कार्ड से योगदान पर रोक लगा दी गई।

ये भी पढ़ें-

Moonlighting से आखिर क्यों घबराई हैं आईटी कंपनियां, जानिए क्या है पूरा प्रकरण

विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार सातवें हफ्ते गिरावट, दो साल के न्यूनतम स्तर पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.