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    New Pension Rule: पेंशन को लेकर आया नया नियम, कर्मचारी की मौत के बाद माता-पिता को पेंशन के लिए करना होगा ये काम

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    New Pension Rule: पारिवारिक पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। नए नियम के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता को पेंशन प्राप्त करने के लिए उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

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    New Pension Rule: पेंशन को लेकर आया नया नियम, कर्मचारी की मौत के बाद माता-पिता को पेंशन के लिए करना होगा ये काम

    नई दिल्ली। New Family Pension Rule: अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, फैमिली पेंशन को लेकर एक नया नियम आया है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने कर्मचारी की मौत के बाद माता-पिता को मिलने वाली पेंशन को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम के तहत मृतक कर्मचारी के माता-पिता को बढ़ी हुई रेट पर पेंशन मिलती रहे इसके लिए माता-पिता का लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी है। फैमिली पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा। यह बदलाव कई ओवरपेमेंट के मामलों के बाद किया गया है, जहां डुअल सर्टिफिकेशन न होने के कारण एक माता-पिता की मौत के बाद भी बढ़ी हुई पेंशन मिलती रही।

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    इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों से जुड़ा एक जरूरी मुद्दा अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में फैमिली पेंशन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मौत के समय उसकी एक से ज्यादा पत्नियां जिदा हैं, तो फैमिली पेंशन किसे और किस अनुपात में मिलेगी।

    नए नियम के अनुसार मृतक कर्मचारी के माता-पिता को कितनी पेंशन मिलेगी?

    पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के नए नियम के अनुसार बढ़ी हुई फैमिली पेंशन, जो आखिरी सैलरी का 75% है, अब तभी दी जाएगी जब माता-पिता दोनों जिंदा होंगे। एक माता-पिता की मृत्यु होने पर, पेंशन मौजूदा गाइडलाइन के अनुसार अपने आप 60% हो जाएगी। इस नए कदम का मकसद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में सटीकता सुनिश्चित करना, फाइनेंशियल गड़बड़ियों को रोकना और सिस्टम में जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

    पहले, साफ निर्देशों की कमी के कारण कन्फ्यूजन होता था, जिससे एक माता-पिता की मृत्यु के बाद भी ज्यादा रेट पर पेंशन मिलती रहती थी। DoPPW ने साफ किया कि अलग-अलग सालाना लाइफ सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने से ऐसी कमियां खत्म हो जाएंगी और रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी फंड सही और कुशलता से बांटे जाएं।

    हर साल जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट

    लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जिंदा है और लाभ के लिए योग्य है। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन पाने वाले माता-पिता को अब ये सर्टिफिकेट अपनी अधिकृत पेंशन बांटने वाली एजेंसी (PDA), आमतौर पर बैंकों या पोस्ट ऑफिस में, मैन्युअल रूप से या डिजिटल रूप से जमा करने होंगे। 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगी हर साल 1 अक्टूबर से अपने सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड नवंबर की समय सीमा से एक महीना पहले है।

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