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    New GST Rates: सिर्फ सस्ती नहीं, अगरबत्ती और कोयला समेत कई चीजें महंगी भी हुईं, देखें पूरी लिस्ट

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    New GST Rates जीएसटी दरों में हुए बदलाव से अधिकतर चीजें तो सस्ती हो गई हैं। लेकिन ऐसी भी वस्तुएं हैं जो महंगी हुई हैं। इनमें अगरबत्ती से लेकर कोयला तक ...और पढ़ें

    New GST Rates: सिर्फ सस्ती नहीं, अगरबत्ती और कोयला समेत कई चीजें महंगी भी हुईं, देखें पूरी लिस्ट

    नई दिल्ली। New GST Rates: जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। दिवाली से पहले सरकार ने तोहफा तो दे दिया है। अब जीएसटी में 5 और 18 फीसदी के 2 स्लैब हैं। वहीं, सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40 फीसदी का स्पेशल स्लैब बनाया गया है। बहुत सारी चीजें सस्ती हुई है। आम आदमी के रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें सस्ती हो गई है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो महंगी हुई हैं। महंगी हुई चीजों में अगरबत्ती से लेकर कोयला तक शामिल है। आइए जानते हैं कि कौन सी चीजें महंगी हुई हैं।

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    GST Rate: अगरबत्ती से लेकर कोयला तक हुआ महंगा

    अगरबत्ती, लोबान, धूपबत्ती, धूप, संब्रानी ऐसे गंधयुक्त चीजें जो जलने से संचालित होती हैं वो महंगी हो गई हैं। अगरबत्ती, लोबान, धूपबत्ती, धूप, संब्रानी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई है।

    कोयला खरीदना भी महंगा हो गया है। कोयला, कोयले से निर्मित ब्रिकेट, अंडाकार और इसी प्रकार के ठोस ईंधन भी महंगा हो गया है। कोयला पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई है। लिग्नाइट, चाहे एकत्रित हो या न हो (जेट को छोड़कर) भी मंहगी हो गई है। यह भी 5 से 18 वाले स्लैब में आ गया है।

    12% से 18% वाले स्लैब में जाने वाली वस्तुएं

    ऐसी कई वस्तुएं जो 12 फीसदी से 18 फीसदी वाले स्लैब में गई हैं। 2500 रुपये से महंगे कपड़े और वस्त्र सहायक वस्तुएं, परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री, जो बुने या क्रोशिए से नहीं बने हैं, जिनका विक्रय मूल्य 2500 रुपये प्रति से अधिक है, 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक मूल्य की सूती रजाई, पूरी तरह से रजाईदार कपड़ा सामग्री से बने उत्पाद जिसकी कीमत 2500 रुपये प्रति पीस से अधिक है और रासायनिक लकड़ी लुगदी, घुलने वाले ग्रेड जैसी वस्तुओं पर पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई है। यानी ये सभी महंगे हो गए हैं।

    5 फीसदी से 18 फीसदी में आने वाली वस्तुएं

    कोल से जुड़ी सामग्री 5 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी की स्लैब में चली गई हैं। कोल से जुड़ी वस्तु खरीदने पर आपको 18 फीसदी की जीएसटी चुकानी पडे़गी।

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