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    NCLT ने IRP से मांगा जवाब, क्या कंपनियां Go First से वापस लेंगी विमान

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Mon, 05 Jun 2023 07:45 PM (IST)

    Go First News नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने वाडिया समूह की कंपनी गो फर्स्ट के आईआरपी से जवाब देने को कहा है। इसके लिए आईआरपी को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले कि अगली सुनवाई 15 जून को होगी।

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    NCLT hear go first lessor plea : IRP file reply in one week

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Go First News: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने सोमवार को गो फर्स्ट (Go First) की याचिका पर जवाब मांगा है। गो फर्स्ट के अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) से कंपनी को विमान वापस लेने की तीन पट्टेदारों की याचिका पर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। एनसीएलटी की दो सदस्यीय बेंच ने आईआरपी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गो फर्स्ट के मामले की अगली सुनवाई 15 जून 2023 को होगी। वाडिया समूह की फर्म गो फर्स्ट से अपने विमानों और इंजनों को वापस लेने के लिए विमान पट्टे पर देने वाली तीन कंपनियों ने याचिका दायर की थी।

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    किस कंपनी के कितने विमान

    नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से संपर्क करने वाले तीन पट्टेदार बीओसी एविएशन (आयरलैंड), जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड और इंजन लीज फाइनेंस बीवी हैं। जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड ने गो फर्स्ट को लगभग आठ विमान लीज पर दिए हैं। वहीं इंजन लीज फाइनेंस बीवी ने चार इंजन लीज पर दिए हैं।

    एनसीएलटी ने भेजा था

    अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने पिछले महीने उन्हें अपने विमानों पर रोक के संबंध में मुद्दों पर दिवाला न्यायाधिकरण से संपर्क करने का निर्देश देने के बाद पट्टेदार एनसीएलटी में चले गए थे। इससे पहले, एनसीएलटी ने 10 मई, 2023 को स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार कर लिया और कंपनी के बोर्ड को निलंबित करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया।

    पट्टेदारों ने इसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने 22 मई को एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा था और वाडिया समूह की फर्म के विमान पट्टेदारों और आईआरपी को निर्देश दिया था कि वे विमानों पर स्थगन को लेकर एनसीएलटी से संपर्क करें।

    एनसीएलटी ने इस मामले में कहा

    अपीलकर्ताओं के साथ-साथ आईआरपी, कॉरपोरेट आवेदक (गो फर्स्ट ) को धारा 10 आवेदन के प्रवेश से पहले समाप्त कर दिया गया था। इस पर कानून के अनुसार न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा विचार और निर्णय लेने की आवश्यकता है।