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    PM Fasal Bima Yojana: फसल हुई खराब या मौसम की वजह से हो गई बर्बाद तो सरकार देगी मुआवजा, बस करना होगा ये काम

    Updated: Thu, 03 Jul 2025 06:15 PM (IST)

    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके तहत सूखा आंधी तूफान बे मौसम बारिश बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर क्लेम मिलता है। बीमा कराने के लिए किसान को कुछ परसेंट का ही प्रीमियम देना होता है बाकी प्रीमियम सरकार देती है।

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    फसल हुई बर्बाद या मौसम की वजह से हो गई खराब तो सरकार देगी मुआवजा

    नई दिल्ली। किसानों के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के बारे में तो आप सभी ने सुना ही। इस योजना के तहत सरकार किसानों को साल भर में 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इसके अलावा एक ऐसी भी योजना है, जिसके तहत सरकार आपकी फसल नुकसान की भरपाई भी करती है।

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    अगर आपकी फसल भारी बारिश या बाढ़ से बर्बाद हो गई तो आप Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत इसका मुआवजा पा सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए बीमा लेना होगा तभी इसका लाभ मिल पाएगा।

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    जिस तरह से हम कार का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी फसल का बीमा कराना होता है। अगर आपने फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करा लिया और मौसम की मार की वजह से आपकी फसल खराब हो गई तो आपको इसकी भरपाई मिलेगी।

    करोड़ों किसान उठा चुके हैं पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

    PM Fasal Bima Yojana के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जोखिम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। सरकार इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए किसानों की मदद करती है।

    इस योजना के तहत बहुत ही किफायती दरों में बीमा कवर मुहैया कराया जाता है। इस योजना के 9 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक 36 करोड़ किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। आइए जानते हैं कि आप इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं।

    कैसे उठाएं पीएम फसल बीमा योजना का लाभ

    अगर आप अपनी फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ कई प्रदेश के किसान उठा रहे हैं।

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    कई राज्य सरकारों ने अपने यहां इस योजना को लागू कर रखा है। अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको PM Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाना होगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर CSC सेंटर में जाकर पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करना होगा।

    फसल बुआई के कितने दिनों के भीतर लेना होता है बीमा?

    PM Fasal Bima Yojana का लाभ लेने के लिए आपको रबी या खरीफ फसल की बुआई के 10 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है। लेट करने पर आप फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। इसलिए फसल की बुआई के 10 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना होगा।

    पीएम फसल बीमा के तहत फसल का बीमा कराने के दौरान कुछ प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसदी और व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी प्रीमियम किसान को देना होता है। बाकी राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किया जाता है।

    फसल खराब हो गई तो क्या करें?

    अगर आपने पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा रखा और सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ के चलते आपकी फसल बर्बाद हो गई तो आपको 72 घंटों के अंदर बीमा क्लेम करना होगा। जैसे ही आप फसल बर्बाद होने की जानकारी देंगे तो बीमा करने वाली कंपनी इसका आकलन करेगी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। आकलन करने के बाद मुआवजे की राशि किसान के खाते में भेज दी जाती है।

    कितना मिलता है क्लेम

    2024 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 56.80 करोड़ किसानों पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था और इसमें से 23.22 करोड़ किसानों ने क्लेम किया था।

    किसानों ने अपने हिस्से के प्रीमियम के रूप में लगभग 31,139 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके फलस्वरूप क्लेम के दौरान उन्हें 1,55,977 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया। इस प्रकार, किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम पर, उन्हें लगभग 500 रुपये क्लेम के रूप में प्राप्त हुए।

    PM Fasal Bima Yojana के तहत कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण रोकी गई बुवाई/रोपण के कारण किसान एसआई (बीमित राशि) के 25% तक के कवर के लिए पात्र हैं।

     

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