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    रेलवे लाया नया नियम! अब स्टेशन पर ही तोला जाएगा सामान, लिमिट से ज्यादा हुआ तो देना होगा 6 गुना तक एक्स्ट्रा चार्ज

    Updated: Tue, 19 Aug 2025 03:40 PM (IST)

    भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए सामान जांच की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है जिसमें स्टेशन पर सामान तौला (Indian Railway New Luggage Rule) जाएगा और उसका आकार भी देखा जाएगा। तय सीमा से अधिक वजन या आकार होने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा। यह सिस्टम प्रयागराज जंक्शन कानपुर सेंट्रल जैसे स्टेशनों पर शुरू होगा।

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    रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त लगेज के लिए देना पड़ सकता है चार्ज

    नई दिल्ली। इंडियन रेलवे (Indian Railway) की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, जो आपके सामने से जुड़ा है। दरअसल अब रेल यात्रियों को लगेज (Indian Railway New Luggage Rule) के मामले में भी सावधान रहना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे भी यात्रियों के सामान की जांच की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशन पर चढ़ने से पहले आपका सामान तौला जाएगा। इतना ही नहीं यदि आपका सामान तय सीमा से ज्यादा वजन वाला निकला तो आपको अतिरिक्त चार्ज भी देना पड़ेगा।

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    कब लागू होगा नया सिस्टम

    भारतीय रेलवे का नया लगेज सिस्टम चालू वित्तीय वर्ष में लागू करने की योजना है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास गेट पर इलेक्ट्रानिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं।

    इन मशीनों से हर यात्री के बैग और बक्से का वजन मापा जाएगा। रेलवे ने अलग-अलग कैटेगरी में लगेज की सीमा भी तय कर दी है।

    किस कैटेगरी में कितना सामान होगा फ्री

    बता दें कि एसी फ‌र्स्ट क्लास में 70 किलो और एसी टू में 50 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। वहीं स्लीपर और एसी थ्री में 40 किलो, जबकि जनरल में केवल 35 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। अगर यात्री इस सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं और पहले से बुकिंग नहीं कराई है, तो 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

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    क्यों उठाया जा रहा ये कदम

    सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भारी-भरकम लगेज पर नियंत्रण रखने के लिए उठाया जा रहा है। यह व्यवस्था केवल वजन ही नहीं, बल्कि आकार भी जांच के दायरे में रहेगा। यानी यदि बैग हल्का है लेकिन जगह ज्यादा घेरता है, तो भी अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है।