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    Income Tax Refund 2025 : देरी हुई तो ब्याज देगी सरकार! कितना मिलेगा पैसा, अकाउंट में कब तक आएगा? जानें सब कुछ

    ITR Tax Refund 2025 अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड में देरी होती है तो सरकार आपको हर महीने 0.5% ब्याज देगी। यह ब्याज उस दिन से गिना जाएगा जब आपने रिटर्न फाइल किया है या असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है। और तब तक चलेगा जब तक रिफंड का भुगतान नहीं हो जाता।

    By Ankit Katiyar Edited By: Ankit Katiyar Updated: Mon, 07 Jul 2025 08:52 PM (IST)
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    रिफंड में देरी पर सरकार आपको हर महीने 0.5% ब्याज देगी।

    नई दिल्ली| Income Tax Refund 2025  : अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं। अब आपको फायदा होने वाला है। दरअसल, अब सरकार ITR रिफंड में देरी होने पर ब्याज भी देना जा रही है। यानी रिफंड में जितने दिन की देरी, आपके अकाउंट में आएगा उतना ही एक्स्ट्रा पैसा।

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    कब मिलेगा ब्याज?

    इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के तहत, अगर टैक्स रिफंड में देरी होती है, तो सरकार आपको हर महीने 0.5% ब्याज देगी। यह ब्याज उस दिन से गिना जाएगा, जब आपने रिटर्न फाइल किया है या असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है। और तब तक चलेगा जब तक रिफंड का भुगतान नहीं हो जाता।

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    कैसे होगी ब्याज की काउंटिंग?

    अगर आपका 10,000 रुपए का रिफंड बनता है और सरकार ने 6 महीने बाद भुगतान किया, तो आपको 10,000 रुपए + 300 रुपए (6 महीने का 0.5% प्रतिमाह) = 10,300 रुपए मिलेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ब्याज केवल उन्हीं मामलों में मिलेगा, जहां रिफंड अमाउंट आपके कुल टैक्स का 10% से ज्यादा हो। 

    कितने दिन में आएगा रिफंड?

    अगर आपने ITR सही तरीके से फाइल करके ई-वेरिफाई कर दिया है, तो रिफंड 4-5 हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाएगा। वहीं, अगर आपका अकाउंट पहले से प्री-वैलिडेटेड है, तो रिफंड 7-20 दिन में भी आ सकता है।

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    ब्याज पाने के लिए क्या है शर्तें?

    अगर देरी आपकी गलती से हुई। जैसे- डॉक्यूमेंट पूरा न होना, तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। बता दें कि अगर आपका रिफंड समय पर आ जाता है तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

    क्या है ITR फाइल करने की लास्ट डेट ?

    अभी तक ITR फाइल करने की लास्ट डेट गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2025 थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। हालांकि, अगर आपर ITR फाइल करने से चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर 2025 तक Delayed Returns फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको पेनाल्टी के साथ ब्याज भी चुकाना होगा।

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