Income Tax Filing: क्यों भरा जाता है ITR-V, किसको पड़ती है इसकी जरूरत, ऐसे करें चुटकियों में डाउनलोड
ITR आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख इसी महीने है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के बाद हमें ITR-V फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि ये फॉर्म की जरूरत कब पड़ती है? आप इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? (जागरण फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इस महीने सभी करदाताओं को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट द्वारा 31 जुलाई 2023 इसकी आखिरी डेट तय की गई है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई बार लोग आखिरी तारीख को आईटीआर फाइल करते हैं। इस दिन पोर्टल भीड़ होने की वजह से सर्वर डाउन भी हो सकता है। ऐसे में आपको कोई चांस नहीं लेना चाहिए।
अगर आपने बिना डिजिटल सिग्नेचर के आईटीआर फाइल किया है तब आपको आईटीआर-5 फॉर्म भरना होगा। इस आर्टिकल में जानते हैं कि आईटीआर-5 फॉर्म क्या है? इसे कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये फॉर्म भर कर आपको बेंगलुरु में विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र को भेजना होता है। आप इसे रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से ही भेज सकते हैं। आप इसे कार्यालय में जाकर जमा नहीं कर सकते हैं।
आपको फॉर्म को भेजने से पहले आयकर विभाग की वेबसाइट से यह फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आमतौर पर ये फॉर्म कर विभाग द्वारा करदाता की ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है। आइए,सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआर-5 क्या होता है?
ITR-V फॉर्म क्या है?
आईटीआर-5 फॉर्म का मतलब होता है टैक्स रिटर्न-वेरिफिकेशन फॉर्म है। यह फॉर्म डिपॉर्टमेंट द्वारा तब भेजा जाता है जब करदाता बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ऑनलाइन आईटीआर फाइल करता है। इस फॉर्म का उद्देश्य होता है कि टैक्स रिटर्न का सत्यापन करना। इस फॉर्म को वेबसाइट या फिर मेल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर विभाग ने भेजा है। टैक्सपेयर्स इस बात से अवगत होने चाहिए कि अगर वो रिटर्न को वेरिफाई नहीं करते हैं तो उनका रिटर्न दाखिल नहीं माना जाता है।
ऐसे में आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि आपका रिटर्न दाखिल हुआ है या नहीं।
ऐसे करें ITR-V फॉर्म डाउनलोड
- अगर आपने रिटर्न दाखिल कर दिया है तो आपको आपको आयकर विभाग के अधिकारिक वेबसइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपके पास लॉग-इन विवरण और पासवर्ड होना चाहिए।
- आप ई-फाइलिंगल पर जाकर अपना अकाउंटलॉग-इन करें।
- अब आपको पेज के ऊपर बाईं ओर 'ई-फाइल' टैब पर करना है।
- यहां आपको स्क्रीन पर ड्रॉप-डाउन मेनू बार में 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर सिलेक्ट करना है।
- अब आपको 'व्यू फाइल रिटर्न' पर क्लिक करना है।
- इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। अब आपके सामने सभी वर्षों के रिर्टन फाइल शो होंगे।
- अब आप किसी पूर्व मूल्यांकन वर्ष का रिटर्न फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर या मोबाइल के फोल्डर में सेव हो जाएगा।
करदाता को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भेजने से पहले इस फॉर्म पर साइन करना होगा। अगर आप इस फॉर्म में कोई भी गलती करते हैं तो ये फॉर्म अमान्य हो जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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