कितने दिन तक लेन-देन न करने पर बंद हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट? ब्रांच के चक्कर काटने से पहले कर लीजिए ये काम
नियमों के अनुसार करंट सैलरी या सेविंग अकाउंट को सुचारू से चलाना आवश्यक है। हालांकि सभी बैंक खातों के लिए इसको लेकर अलग-अलग नॉर्मस हैं। अमूमन हम लोग नौकरी बदलते समय जॉब ट्रांसफर या फिर अन्य कारणों से नया अकाउंट खुलवा लेते हैं और पुराने खाते को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। नियमों के अनुसार लगभग 2 साल में एक बार केवाईसी के लिए बैंक शाखा जाना होगा।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मौजूदा समय में लगभत सभी लोगों के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं। कई लोग इन्हे नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं, वहीं कुछ खाताधारक तो भूल भी जाते हैं कि उनके पास कितने बैंक अकाउंट हैं। क्य आपको पता है कि ज्यादा दिनों तक बैंक खाते से लेनदेन न करने से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
अपने इस लेख में हम इस विषय पर ही बात करने वाले हैं कि सभी बैंक खातों से ट्रांजेक्शन करते रहना क्यों जरूरी है और ऐसा न किए जाने पर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों बंद होता है अकाउंट?
नियमों के अनुसार करंट, सैलरी या सेविंग अकाउंट को सुचारू से चलाना आवश्यक है। हालांकि, सभी बैंक खातों के लिए इसको लेकर अलग-अलग नॉर्मस हैं। अमूमन हम लोग नौकरी बदलते समय, जॉब ट्रांसफर या फिर अन्य कारणों से नया अकाउंट खुलवा लेते हैं और पुराने खाते को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा दिनों तक कोई लेन-देन न होने की वजह से बैंक अकाउंट ‘इनऑपरेटिव’ या पूरी तरह से बंद हो जाता है।
आपको बता दें कि बैंको द्वारा धारकों के खाते पूरी तरह से नहीं बंद किए जाते हैं। एक बार अकांउंट इनऑपरेट होने के बाद भी आप जरूरी डॉक्यूमेंट देकर इसे फिर से एक्टिव करा सकते हैं।
समाधान क्या है?
अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी बैंक अकाउंट एक्टिव रहें तो आपको 2 साल में कम से कम एक खाते से पैसे निकालने ही होंगे, नहीं तो इसे बंद कर दिया जाएगा। ये नियम लगभग हर बैंको है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि बैंक अकाउंट से आपको काम है तो इसे जारी रखें अन्यथा की स्थिति में आप इसे बैंक जाकर खुद से भी बंद करवा सकत हैं।
समय-समय पर करानी होगी पहचान
देश के सभी बैंक एक समयांतराल के बाद KYC करते हैं। अगर आप बैंक शाखा से ज्यादा दूर रहने लगे हैं तो ऐसे में अपने अकाउंट को ट्रांसफर करा लीजिए नहीं तो आपको बैंक के नियमों के अनुसार लगभग 2 साल में एक बार केवाईसी के लिए बैंक शाखा जाना होगा। विभिन्न बैंको में KYC को लेकर अलग-अलग नियम हैं।
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