Mutual Fund से होने वाली कमाई का कितना हिस्सा लेती है सरकार, जानें Tax का पूरा गुणा-गणित
Mutual Fund Taxation अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो इस पर होने वाले मुनाफे पर सरकार टैक्स भी लेती है। म्यूचुअल फंड के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स (Mutual Fund taxation) आपके निवेश की समयावधि और फंड के ऊपर निर्धारित होता है। आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पर होने वाले प्रॉफिट पर आपको कितना टैक्स देना होगा।

नई दिल्ली। आज के समय में लोग अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करते हैं। बड़ा फंड जुटाने के लिए नौकरीपेशा लोग शुरुआत से ही एक छोटा हिस्सा म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट करने लगते हैं। आप में से बहुत से लोग SIP के जरिए हर महीने थोड़ा-थोड़ा इनवेस्ट करते हैं। लेकिन एक समय बाद जब आप निवेश किए हुए पैसों को निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड (mutual fund taxation) पर होने वाले लाभ पर सरकार टैक्स भी लेती है। म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर टैक्स का गुणा-गणित क्या है? सरकार आपकी SIP पर होने वाले लाभ पर कितना टैक्स लेती है? आज के इस लेख में हम समझेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड टैक्स रूल (mutual fund tax rules) क्या होता है।
अलग-अलग स्कीम पर टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं। मुनाफे पर कितना टैक्स लगेगा यह आपके फंड पर निर्भर करेगा कि आपने किस फंड में निवेश किया हुआ है।
Mutual Funs से होने वाले मुनाफे पर दो तरह का लगता है टैक्स
म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग SIP के जरिए निवेश करते हैं। इस पर होने वाले मुनाफे पर दो तरह से टैक्स लगते हैं। पहले तो आपके फंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस फंड में निवेश किया है। जैसे- इक्विटी या फिर हाइब्रिड। दोनों फंड पर टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। म्यूचुअल फंड पर होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स (capital gains tax mutual funds) लगता है।
वहीं, दूसरा आपने कितने समय तक निवेश कर रखा है। अगर आपने कम समय के लिए निवेश किया है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Short Term Capital Gains Tax) लगेगा। वहीं, अगर आपने ज्यादा समय के लिए निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax लगेगा।
म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स लगता है?
अगर आपने इक्विटी फंड्स में निवेश कर रखा है। आपकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने या उससे कम है तो इस पर STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। आपको मुनाफे पर 20 फीसदी का टैक्स देना होगा। यह 23 जुलाई 2024 से लागू है। यानी अगर आपने 100 रुपये कमाए तो उसमें से 20 रुपये टैक्स के रूप में लेलेगी।
इक्विटी फंड्स में अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक है तो इस पर LTCG टैक्स लगेगा। इस पर मिलने वाला लाफ 1.25 लाख रुपये तक टैक्स फ्री होगा। इसके ऊपर की कमाई पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर आपने 2 लाख का मुनाफा कमाया तो 1 लाख 25 हजार पर टैक्स नहीं लगेगी। बाकी बचे 75 हजार पर आपको 12.5 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा।
वहीं, अगर आपने हाइब्रिड फंड में म्यूचुअल फंड कर रखा तो यहां होल्डिंग के अनुसार टैक्स लगेगा। 36 महीने या उससे कम की होल्डिंग पर STCG लगेगा वो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार। अगर आपने 36 महीने से अधिक होल्ड करने पर LTCG लगेगा। इस पर 12.5 फीसदी का टैक्स लगेगा।
SIP की यूनिट पर अलग है टैक्स का रूल
अगर आपने म्यूचुअल फंड में एक साथ लम सम अमाउंट डाला है तो ऊपर दिए गए टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप हर महीने SIP कर रहे हैं तो जब आप उसकी यूनिट्स बेचेंगे तो जब-जब आपने यूनिट्स खरीदें उसी के अनुसार उसका टाइम पीरियड काउंट होगा। अगर आपने जनवरी 2022 से SIP शुरू की थी और बेच रहे हैं तो सबसे पहली SIP जो कटी उसका टाइम पीरियड अलग होगा। उस पर लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगी। वहीं, हाल ही में कटी SIP पर STCG लगेगा।
(डिस्क्लेमर: जागरण बिजनेस किसी को भी कहीं और किसी भी माध्यम से निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। यह खबर सिर्फ सूचना मात्र है।)
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