22 सितंबर के बाद होटल बुक कराने में फायदा, रूम किराये पर कम हुआ GST, अब इतना पैसा बचेगा
GST Council Decisions जीएसटी काउंसिल ने बजट होटल वाले रूम पर जीएसटी की दरों को कम कर दिया है और नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। 7500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाले “होटल आवास” सेवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council Meet) ने सामानों के साथ-साथ सेवाओं पर भी जीएसटी की दरों को कम किया है। ऐसे में अब होटल में ठहरना काफी सस्ता हो जाएगा। अगर आप इस त्योहारी सीजन या विंटर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो होटल बुक करने के लिए 22 सितंबर तक इंतजार कर सकते हैं। दरअसल, सरकार ने बजट होटल वाले रूम पर जीएसटी की दरों को कम कर दिया है, और नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। आइये आपको बताते हैं आखिर होटल रूम पर अब जीएसटी कितना कम होगा और इसकी नई दरें क्या हैं।
होटल पर रूम पर GST की दरें
जीएसटी काउंसिल ने 7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाले “होटल आवास” सर्विसेज पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। खास बात है कि पहले होटल रूम पर इनपुट क्रेडिट कॉस्ट के साथ 12 फीसदी जीएसटी लगता था लेकिन अब यह दर बिना ITC के 5 प्रतिशत होगी।
मिड साइज और बजट होटल के रूम किराये में जीएसटी की दरों में यह बदलाव टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ी सौगात है। क्योंकि, इससे घरेलू यात्रियों के लिए मध्यम श्रेणी के होटल रूम अधिक किफायती हो जाएंगे। टूरिज्म व होटल सेक्टर को जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से काफी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
क्योंकि, जीएसटी की दरों के कम होने डिमांड व खपत में सुधार होने की उम्मीद है, खासकर टियर II और टियर III शहरों में। इस कदम से होटल को भी लाभ होगा क्योंकि इससे होमस्टे जैसे अनरजिस्टर्ड ऑप्शन की तुलना में उनके होटल रूम और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को सैंकड़ों सामानों पर जीएसटी की दरों को घटाया है। इनमें कार, बाइक, सीमेंट, खाने-पीने की वस्तुएं समेत अन्य प्रोडक्ट्स शामिल है। खास बात है कि कुछ जरूरी उत्पादों पर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।