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    New GST Rates नहीं अब CGST भी जान लो; आपके सामान पर लग रहे कितने तरह के टैक्स, किसके हिस्से जा रही कितनी कमाई?

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:31 PM (IST)

    जीएसटी दो हिस्सों में बंटा होता है- पहला CGST और दूसरा SGST। सीजीएसटी यानी Central GST यह हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है। एसजीएसटी यानी State GST यह हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर IGST लगता है। इसे केंद्र सरकार वसूलती है और बाद में राज्यों में बांट देती है।

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    आपके सामान लग रहे कितने टैक्स, किस सरकार के हिस्से जा रही कितनी कमाई?

    नई दिल्ली| 22 सितंबर से देश में नई जीएसटी दरें लागू हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत 375 से ज्यादा तरह के सामानों पर टैक्स में राहत दी गई है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई सामानों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है तो कई सामानों पर जीएटी को 5 फीसदी और 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। जबकि लग्जरी और सिन गुड्स वाले सामानों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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    लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है या फिर यूं कहें कि आप जो सामान खरीदते हैं तो उस पर आपको कितने तरह का टैक्स देना होता है? 

    यह भी पढ़ें- New GST Rates: एक रुपए से 30 लाख रुपए तक सस्ता हुआ सामान, किस पर घटे कितने दाम? देखें 70 सामानों की लिस्ट

    कितने भागों में बंटता है GST?

    जीएसटी दो हिस्सों में बंटा होता है- पहला CGST और दूसरा SGST। सीजीएसटी यानी Central GST, यह हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है। एसजीएसटी यानी State GST, यह हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है। अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर IGST लगता है। इसे केंद्र सरकार वसूलती है और बाद में राज्यों में बांट देती है।

    516 सामानों पर लग रहा 2.5% CGST

    जीएसटी सुधारों के साथ सरकार ने सीजीएसटी लगने वाले सामानों की लिस्ट भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि सरकार 516 सामान पर सिर्फ 2.5%, 640 सामान पर 9%, 6 सामान पर 14% और 13 सामान पर 20% सीजीएसटी लागू होगा।

    इसके अलावा 15 सामान पर 1.5% और 174 सामानों पर शून्य टैक्स रहेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप जो सामान खरीदते हैं उस पर चुकाए गए जीएसटी से आप कितना टैक्स राज्य सरकार को देते हैं और कितना टैक्स केंद्र सरकार। तो आइए इसका कैलकुलेशन भी समझते हैं। 

    कैसे बांटा जाता है जीएसटी?

    जीएसटी काउंसिल के मुताबिक, अगर किसी सामान की कीमत 1000 रुपए है और उस पर 5% जीएसटी लगता है, तो कुल कीमत = 1000 + (1000 × 5/100) = 1000 + 50 = 1050 रुपए होगी। यानी 1000 रुपए पर जो जीएसटी लगता है, तो उसका आधा यानी ढाई फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और आधा हिस्सा राज्य सरकार में बंट जाता है। और अगर वहीं कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को भेजे गए सामान पर जीएसटी लगाता हो तो उसका पूरा हिस्सा सामान भेजने वाले राज्य को ही मिलता है। 

    कैलकुलशन से ऐसे समझें

    • सामान की कीमत- 1000 रुपए
    • GST- 5% यानी 50 रुपए
    • CGST- 50 ÷ 2 = 25 रुपए
    • SGST- 50 ÷ 2 = 25 रुपए

    बता दें कि सरकार ने चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को खत्म करके सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% में कर दिया है, जो 22 सितंबर से लागू हो गया है।