GST Rate Cut का फायदा आम आदमी को नहीं मिला तो कौन होगा जिम्मेदार? निर्मला सीतारमण ने बताया
FM Nirmala Sitharaman on GST वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि उपभोक्ताओं को कर दरों में कटौती का सीधा लाभ मिले। GST Rate Cut के बाद बहुत सी चीजें सस्ती हो गई हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

नई दिल्ली। FM Nirmala Sitharaman on GST: 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू होंगी। यानी इस तारीख से आम जनता को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि GST Rate Cut का लाभ आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र 22 सितंबर से प्रभावी नई कर व्यवस्था के क्रियान्वयन पर करीबी नजर रख रहा है।
वित्त मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर नागरिकों को जीएसटी सुधार के तहत वादा की गई राहत से वंचित किया गया, तो निर्माता, उद्योग हितधारक और राज्य सरकारें जवाबदेह होंगी।
जनता को नहीं मिला फायदा तो ये लोग होंगे जिम्मेदार
वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण ने कहा, "हम निर्माताओं से लेकर राज्य सरकारों तक, सभी से बात कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई जीएसटी दरों का लाभ आम आदमी तक पहुँचे।" अगर किसी राज्य में जीएसटी का लाभ नागरिकों तक नहीं पहुँचता है, तो कार्रवाई की जाएगी; इस बारे में राज्य के वित्त मंत्री से पूछताछ की जाएगी।"
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सीतारमण ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि आम आदमी को लाभ नहीं दिया गया तो राज्य के वित्त मंत्रियों को भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार रखेगी कड़ी नजर
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों पर कड़ी नजर रखेगी कि वह आम जनता को GST Rate Cut का फायदा दे रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा, "हम इस बात पर नजर रखेंगे कि 22 सितंबर के बाद नागरिकों को जीएसटी पुनर्निर्धारण का लाभ कैसे और क्या मिल रहा है।"
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