GST in India: भारत में कब लागू हुआ था GST, आज से 39 साल पहले ही शुरू हो गई थी चर्चा; आज भी बदलाव जारी
1 जुलाई 2017 को GST पूरे देश (GST in India) में लागू किया गया जिसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया। इससे वैट सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष कर एक ही ढांचे में आ गए। GST में सुधार के लिए अब तक 55 मीटिंग हो चुकी हैं। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में दरों में कटौती और सुधारों पर चर्चा होगी।

दिन 1 जुलाई साल 2017 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश भर में GST लागू किया। 2014 में, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। मई 2015 में, संविधान (122वाँ संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। इसे स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा कर सुधार बताया गया। यह कर प्रणाली केन्द्र और राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष करों (indirect tax) जैसे वैट, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर को समाहित कर एक ही ढांचे में ले आई है।
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लागू करने से लेकर आज भी इसमें बदलाव (tax reform) लगातार जारी हैं। अब तक GST में सुधार को लेकर 55 मीटिंग हो चुकी है। वहीं आज से GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग शुरू हो गई रही है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में जीएसटी दरों में कटौती के प्रस्ताव और सुधारों पर चर्चा होगी और यह तय किया जाएगा कि किन वस्तुओं पर कितनी जीएसटी लगेगी और किस वस्तु को किस स्लैब में रखा जाएगा। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं।
GST का सफर: देखें पूरी टाइमलाइन
- 1986-87: राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री वी.पी. सिंह ने मॉडवेट (MODVAT) लागू किया, जिससे करों के दोहरी व्यवस्था से राहत मिली।
- 1994-95: उदारीकरण के दौर में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने सेवा कर (Service Tax) लागू किया।
- 1999-2000: प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने GST का विचार सामने रखा और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में समिति बनाई।
- 2006: वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 2010 तक GST लागू करने की घोषणा की, हालांकि समय सीमा आगे बढ़ गई।
- 2009: समिति ने पहला चर्चा पत्र (Discussion Paper) जारी किया।
- 2011: वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने GST पर संविधान संशोधन विधेयक (115वां) संसद में पेश किया, लेकिन यह लोकसभा भंग होने के कारण लंबित रह गया।
- 2014-16: नई सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। यह 2016 में संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया।
- 2016: GST काउंसिल का गठन हुआ, जिसने कर दरें और ढांचा तय किया।
- 2017: संसद ने चार प्रमुख विधेयक केंद्रीय GST (CGST), एकीकृत GST (IGST), केंद्र शासित प्रदेश GST (UTGST) और राज्यों को क्षतिपूर्ति बिल पारित किए।
- GST की दरें और विशेषताएं
- GST के लिए चार स्लैब तय किए गए: 5%, 12%, 18% और 28%।
- आम उपभोग की वस्तुओं में से 80% या तो करमुक्त रखी गईं या न्यूनतम 5% स्लैब में।
- पेट्रोलियम उत्पादों को फिलहाल GST से बाहर रखा गया।
- इस प्रणाली को कनाडा के द्वि-स्तरीय ढांचे (केंद्र और राज्य दोनों के अलग-अलग GST) पर आधारित किया गया है।
दिलचस्प तथ्य
फ्रांस दुनिया का पहला देश था जिसने 1954 में GST लागू किया। बहुत कम जानते हैं कि भारत में GST का ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। वहीं असम GST विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था।
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