Pidilite Industries पर GST विभाग ने लगाया 2.64 लाख का जुर्माना, कंपनी देगी कोर्ट में चुनौती
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने आज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर 2.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि कंपनी इस जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में जाएगी और वहां कंपनी को उम्मीद में की फैसला उसके हक में आएगा। कंपनी ने बताया कि 7 सितंबर 2023 को उसे इस जुर्माने के बारे में पता चला। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

नई दिल्ली, एजेंसी: वॉटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, गोंद और कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) पर आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) डिपार्टमेंट ने 2.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने को कोर्ट में चुनौती देगी कंपनी
कंपनी का मानना है कि अपीलीय स्तर पर फैसला उसके हक में आएगा। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि कानूनी सलाह के आधार पर, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को अपीलीय स्तर पर जुर्माने को चुनौती देने के बाद अनुकूल परिणाम की "उचित उम्मीद" है।
क्यों लगा जर्माना?
कंपनी ने बताया कि 7 सितंबर, 2023 को उसे इस जुर्माने के बारे में पता चला। जीएसटी विभाग ने पिडिलाइट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अस्वीकृति के संबंध में यह जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि यह जुर्माना महाराष्ट्र राज्य में सीआईपीवाई के लिए लगाया गया है जिसका 1 अप्रैल, 2022 को पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में विलय हो गया था।
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने कहा कि कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को जानिए
आपको बता दें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज वहीं कंपनी है जो फेविकोल (Fevicol) बनाती है। कंपनी के आधिकारीक वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक पिडिलाइट एक उपभोक्ता केंद्रित कंपनी है जो गुणवत्ता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है।
कंपनी वॉटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, गोंद और कंस्ट्रक्शन केमिकल से लेकर कला और शिल्प, औद्योगिक रेजिन, पॉलिमर और बहुत कुछ बनाती है। खासकर कंपनी गोंद की क्षेत्र में मार्केट लीडर है।
क्या है जीएसटी?
भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को साल 2017 में लागू किया। जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे बड़ा कराधान सुधार माना जाता है। जीएसटी से पहले देश में हर वस्तु पर अनेक प्रकार के कर लगते थे जिसे खत्म कर जीएसटी लाया गया था।
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