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    GST Appellate Tribunal: जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष को सीतारमण ने दिलाई शपथ

    Updated: Mon, 06 May 2024 08:45 PM (IST)

    जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से जुड़ी दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। एक उपलब्धि जीएसटीएटी के अध्यक्ष की नियुक्ति है तो दूसरी उपलब्धि अप्रैल में जीएसटी संग्रह का दो लाख करोड़ के पार जाना है।

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    जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष को सीतारमण ने दिलाई शपथ

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा (Sanjaya Kumar Mishra) को सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा की नियुक्ति जीएसटीएटी के संचालन की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है।

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    पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं

    जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से जुड़ी दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। एक उपलब्धि जीएसटीएटी के अध्यक्ष की नियुक्ति है तो दूसरी उपलब्धि अप्रैल में जीएसटी संग्रह का दो लाख करोड़ के पार जाना है। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली के लागू होने से अप्रत्यक्ष करों को एक लय में लाया गया।

    जीएसटी प्रणाली में गरीबों का अधिक ध्यान रखा गया और इससे वित्तीय संघीय ढांचे को प्रोत्साहन मिला। जीएसटीएटी केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य-केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्य पीठ शामिल हैं।

    जीएसटी परिषद की मंजूरी के मुताबिक सरकार ने नई दिल्ली में स्थित प्रधान पीठ और देश के विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया है। न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। जीएसटीएटी से उच्च न्यायालयों का बोझ भी कम करेगा।

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