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Fixed deposit को लेकर RBI ने बदला नियम, Bank वसूल सकेंगे ग्राहक से ब्‍याज

क्‍या आपने बैंक में Fixed deposit करा रखा है और वह मैच्‍योर हो गया है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत निकाल लें नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों में संशोधन किया है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Mon, 05 Jul 2021 01:33 PM (IST)Updated: Fri, 09 Jul 2021 07:05 PM (IST)
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा। (Pti)

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। क्‍या आपने बैंक में Fixed deposit करा रखा है और वह मैच्‍योर हो गया है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत निकाल लें नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार बैंकों के पास सावधि जमा (Term Deposit) की दावा न की गई रकम पर बचत खातों पर लागू ब्याज दर पर ब्याज लगेगा, मैच्‍योर Term deposit पर ब्याज, जो भी कम हो।

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अभी अगर कोई सावधि जमा मैच्‍योर होती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गई रकम पर बचत जमा पर लागू ब्याज दर लागू होगी।

आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों की समीक्षा करने पर यह फैसला लिया गया है कि अगर कोई सावधि जमा (TD) मैच्‍योर होती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गई रकम पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या अनुबंधित ब्याज दर परिपक्व टीडी, जो भी कम हो। सहकारी बैंकों में सावधि जमा के मामले में भी ऐसा ही मानदंड होगा।

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को एक परिपत्र भेजा है।

क्‍या है TD

सावधि जमा एक निश्चित समय के लिए बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज-असर वाली जमा रकम को संदर्भित करता है और इसमें आवर्ती, संचयी, वार्षिकी, पुनर्निवेश जमा और नकद प्रमाणपत्र जैसे जमा भी शामिल होंगे।


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