EPF vs NPS: रिटायरमेंट की कर रहे हैं प्लानिंग? ईपीएफ और एनपीएस में से कौन-सा है आपके लिए बेस्ट
आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम इसी तरह जारी रहे तो आपको अभी से किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ईपीएफ या एनपीएस स्कीम को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए जानते हैं इन दो स्कीम में कौन-सी स्कीम बेहतर है?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। हर कोई अपने इनकम में से कुछ अमाउंट भविष्य की जरूरतों के लिए बचाते हैं। हम अपने पैसों को एफडी या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ताकि जरूरत के कामों में हम उनका इस्तेमाल कर पाएं। अगर आप रिटायरमेंट के बाद होने वाले खर्चों के लिए इंवेस्टमेंट के ऑप्शन देख रहें हैं तो आपके पास ईपीएफ और एनपीएस के दो ऑप्शन मौजूद है। आप इन दोनों ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हैं तो आइए जानते हैं कि इन दोनों में कौन-सा ऑप्शन बेहतर है?
ईपीएफओ स्कीम क्या है?
ईपीएफ का पूरा नाम एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) है। ये सबसे पुराना इंवेस्टमेंट ऑप्शन है। यह संगठन सरकार के तहत आती है। इसमें प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारी की सैलरी का एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इस अकाउंट में जमा होता है। एंप्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा इसमें डालते हैं।
जितना पैसा एंप्लॉय इस अकाउंट में डालता है, उतना ही हिस्सा कंपनी भी डालती है। इसमें जितना भी अमाउंट होता है वो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं , तब भी आप इस फंड से पैसे निकाल सकते हैं। इस फंड से आप एकमुश्त पैसा भी निकाल सकते हैं। वहीं आप इस फंड की राशि को पेंशन के रूप में हर महीने भी ले सकते हैं।
एनपीएस में कैसे इन्वेस्ट करें?
सरकार ने पेंशन की दूसरी स्कीम 2004 में शुरू किया है। इसमें आपका वेतन भोगी होना जरूरी नहीं है। आपको इस स्कीम में हर महीने एक अमाउंट का निवेश करना होता है। इस स्कीम को वॉलेंटरी पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद लोगों को आर्थिक मदद देना है। पहले इस फंड में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते थे, लेकिन 2009 से अब इस स्कीम में कोई भी निवेश कर सकता है।
एनपीएस में रिटर्न कैसे मिलता है?
एनपीएस में होने वाला इंवेस्टमेंट बाजार से जुड़ा है। इसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है। आपको इस स्कीम में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निवेश करना होगा। इसका रिटर्न आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। आपको रिटायरमेंट के बाद इस फंड की राशि एकमुश्त मिलती है। आपको अगर इस फंड की राशि पेंशन के रूप में लेना है तो आपको एन्युटी खरीदनी होगी। इसको खरीदने के बाद आपको इस फंड की राशि पेंशन के रूप में मिलेगी।
आप जब एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तब आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) मिलता है। ये एक तरह का यूनिक अकाउंट नंबर होता है। आप पूरे देश भर में दो अकाउंट खुलवा सकते हैं।इन अकाउंट में आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
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