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    किसानों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन, सरकार चलाती है ये खास योजना; ऐसे मिलता है योजना का लाभ

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चला रही है, जिसमें 18 से 40 वर्ष के किसान भाग ले सकते हैं। 60 वर्ष की आयु तक योगदान करने पर, उन्हे ...और पढ़ें

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    किसानों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन, सरकार चलाती है ये खास योजना; ऐसे मिलता है योजना का लाभ

    नई दिल्ली। किसानों के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में से एक योजना पेंशन को लेकर भी है। इस योजना का नाम है  प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। आज हम आपको इसी योजना के बारे में बताएंगे। 60 साल के बाद इस योजना के जरिए आप एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में पा सकते हैं। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं।

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    क्या है PM किसान मानधन योजना

    प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 18 से 40 साल की उम्र के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने कम से कम 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है।

    यह पेंशन योजना एक वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत, योग्य छोटे और सीमांत किसानों को साठ साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की फिक्स्ड पेंशन दी जाती है। इसके लिए, किसानों को अपने काम करने के सालों के दौरान पेंशन फंड में हर महीने योगदान देना होता है, जिसमें केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है।

    55 से 200 रुपये महीने तक करना होगा जमा

    \प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में हर महीने पैसे जमा करके एनरोल कर सकते हैं। 18 से 40 साल के किसानों को 60 साल के होने तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच योगदान देना होगा।

    60 साल की उम्र होते ही शुरू हो जाती है पेंशन

    जब किसान 60 साल के हो जाते हैं, तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है, बशर्ते वे स्कीम के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को पूरा करते हों। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) पेंशन फंड को मैनेज करता है, और लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सरकारों के जरिए किया जाता है।

    जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक खेती लायक जमीन है और जिनका नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य/UT के जमीन रिकॉर्ड में दर्ज है, वे सभी इस स्कीम के तहत फायदे के लिए एलिजिबल हैं। 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस स्कीम से जुड़ चुके हैं।

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