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    PPF, NSC जैसी छोटी बचत योजना में किया है निवेश? आज ही जमा करवाएं ये दस्तावेज, नहीं तो फ्रीज हो जाएगा अकाउंट

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Sat, 02 Sep 2023 06:17 PM (IST)

    अगर आप छोटी बचत योजना में निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जो निवेशक सार्वजनिक रिजर्व फंड (पीपीएफ) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और अन्य डाक प्रणालियों जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना चुनते हैं उन्हें 30 सितंबर से पहले कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे नहीं तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।

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    30 सितंबर तक या उससे पहले आधार नंबर करवा दें जमा

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: अगर आप छोटी बचत योजना में निवेश करते है तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है।

    वैसे निवेशक जिन्होंने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और अन्य डाकघर योजनाओं जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने का विकल्प चुना है उन्हें 30 सितंबर तक या उससे पहले कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाना होगा नहीं तो उनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।

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    रिटर्न का लाभ भी नहीं उठा पाएंगें

    इन बचत योजनाओं के लिए उचित दस्तावेज जमा नहीं करने पर खाते को फ्रीज करने के अलावा कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यहां तक की निवेशकों को ब्याज रिटर्न जैसे लाभ भी नहीं मिल पाएंगे।

    इस वजह से फ्रीज होगा अकाउंट

    यदि आप 30 सितंबर, 2023 तक बैंक या डाकघर शाखा में अपना आधार नंबर जमा नहीं करवाते तो आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है।

    आपको बता दें कि आधार कार्ड इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। इसलिए, आधार डिटेल जमा करने में विफलता इन योजनाओं के लाभों को प्रतिबंधित कर सकती है।

    वित्त मंत्रालय ने आधार नंबर जमा करवाना किया था अनिवार्य

    आपको बता दें कि 31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अगर कोई पीपीएफ, एनएससी या एससीएसएस जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करना चाहता है तो आधार और पैन अनिवार्य होगा। सरकार ने 1 अप्रैल से 6 महीने तक का समय दिया है जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर है। जबकि पैन कार्ड का डिटेल जमा करने के लिए निवेशकों के पास अभी अधिक समय है।

    खाता फ्रीज होने से होंगे ये नुकसान

    • देय ब्याज लाभार्थी के बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
    • निवेशकों को पीपीएफ, एनएससी और अन्य जैसी योजनाओं के बचत खातों में जमा करने से रोका जा सकता है।
    • निवेशक उसी खाते के विवरण का उपयोग करके योजना की परिपक्वता राशि प्राप्त नहीं कर सकता है।

     

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