यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PPF Account में करते हैं निवेश तो पहले जान लें इन सवालों का जवाब, पेनल्टी और पैसे डूबने का नहीं रहेगा खतरा
भविष्य निधि को लेकर निवेशकों के मन में काफी सवाल रहते हैं। आज हम आपको पीपीएफ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: निवेशकों के बीच लोकप्रिय निवेश योजना, सामान्य भविष्य निधि (Public Provident Fund) उन निवेशकों को ज्यादा लुभाता है जो उच्च लेकिन स्थिर रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं। पीपीएफ खाता खोलने वाले व्यक्तियों का मुख्य लक्ष्य मूल राशि को सुरक्षित रखना होता है।
पीपीएफ से जुड़े कई सवालों में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जैसे पीपीएफ अकाउंट को कौन खुलवा सकता है, क्या एक नाम पर दो पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, इत्यादि, चलिए एक-एक कर इन सवालों को जानते हैं।
कौन खुलवा सकता है PPF अकाउंट?
पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय निवासी अपने नाम से खुलवा सकता है। अगर मां-बाप अपने नाबालिग बेटा या बेटी का पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली यह हैं कि माता और पिता दोनों एक ही बच्चे के लिए अकाउंट नहीं खुलवा सकते दोनों में कोई एक ही ऐसा कर सकता है।
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अगर बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके दादा या दादी संरक्षक के रूप में उन बच्चों का पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं।
पीपीएफ में न्यूनतम और अधिकतम कितना निवेश?
पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये सालाना और अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये सालाना है। आपको बता दें कि अप्रैल-जून तिमाही के लिए, पीपीएफ 7.10 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है।
एक या अधिक वित्तीय वर्षों में कोई राशि जमा नहीं करने पर क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष पूरा होने पर न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं करता हैं, तो डिफॉल्ट रूप से हर साल उसके अकाउंट पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या अपने नाम से एक से अधिक पीपीएफ खाता रख सकते हैं?
इस सवाल का केवल एक ही जवाब ही, नहीं। एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट अपने नाम कर रख सकता है हालांकि नाबालिग की ओर से खोले गए खाते को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा।

क्या आप पीपीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं?
अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप साल में एक बार अपने पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं लेकिन ऐसा आप अकाउंट खुलने के सातवें वित्तीय वर्ष से कर पाएंगे।

