Traffic Challan: कितना बड़ा भी हो चालान? लोक अदालत में हो सकता है माफ; 13 सितंबर को बस करना होगा ये काम
Delhi Traffic Challan 13 सितंबर 2025 को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा छूट के साथ किया जा सकेगा। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एक टोकन प्राप्त करना होगा। टोकन और नियुक्ति पत्र के बिना मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

नई दिल्ली। Delhi Traffic Challan: अगर आप दिल्ली के रहने वाले और गाड़ी चलाते हैं। और आपका चालान कटा है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। अगर आपने जुर्माने का भुगतान नहीं किया है तो आपके पास अपना बकाया चुकाने और लंबी अदालती प्रक्रियाओं से बचने का एक नया मौका है। दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़ी संख्या में समझौता योग्य यातायात चालानों का निपटारा करने के लिए फिर से लोक अदालत प्रणाली (Lok Adalat) का उपयोग कर रहे हैं। लोक अदालत के जरिए चालान का निपटारा किया जाएगा।
चालकों को लोक अदालत टोकन के लिए रजिस्ट्रेशन करके, सुनवाई में भाग लेकर या आधिकारिक ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करके, अक्सर कम राशि पर, जल्दी से निपटान का मौका मिल रहा है।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- लोक अदालत पंजीकरण विकल्प चुनें।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- जमा करने के बाद, ईमेल या फ़ोन के माध्यम से एक टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
- नियुक्ति पत्र में उपस्थिति की तिथि, समय और स्थान का उल्लेख होगा।
आवेदकों को अपने मामले से संबंधित मूल दस्तावेज, टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र साथ लाना होगा। अधिकारियों ने निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुँचने की सलाह दी है।
किन चालान पर मिलेगी छूट?
अगर आपका चालान बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना, गलत चालान, तेज़ गति, वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का अभाव, गलत पार्किंग, बिना लाइसेंस के गाड़ी आदि कारणों से कटा है तो आपको लोक अदालत में छूट मिलेगी।
मामलों की सुनवाई टोकन नंबरों के आधार पर की जाएगी। न्यायाधीश प्रत्येक चालान की समीक्षा करेंगे और तय करेंगे कि जुर्माना पूरी तरह से माफ किया जाए या कम किया जाए। जिन मामलों में उल्लंघन बार-बार या गंभीर रूप से किए जाते हैं, वहाँ भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आदेश पारित होने के बाद, मामला बंद माना जाएगा।
दिल्ली में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?
दिल्ली में लोक अदालत 13 सितंबर को पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउस एवेन्यू, तीस हजारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी में लगाई जाएगी। यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगी रहेगी। यहां पर आप अपने चालान का निपटारा करवाने के लिए आ सकते हैं।
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