Credit Card बंद होने के बाद भी बैंक भेज रहा है बिल? जानिए आपके पास कौन से हैं उपाय
अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। दरअसल कई बार बैंक आपको उस कार्ड के लिए बिल भेजता है जिस कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: देश में क्रेडिट कार्ड की मांग और इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। पहले की तरह लोग अब डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं, क्योंकि यह पेमेंट के साथ-साथ कैशबैंक और रिवॉर्ड प्वाइंट भी देता है।
कैशबैक और रिवॉर्ड प्वाइंट के लालच में कई बार ग्राहक शौक में कई बैंकों का क्रेडिट कार्ड का ले लेते हैं, लेकिन कुछ महीने इस्तेमाल करने के बाद उसका उपयोग बंद कर देते हैं। कई मामले ऐसे भी आए हैं, जहां बैंक की गलती वजह से ग्राहक परेशान होते हैं और उन्हें कार्ड बंद होने के बाद भी बिल भुगतान के मैसेज आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ग्राहक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं।
बैंक से करें शिकायत
सबसे पहले तो आप अपने बैंक में ही जाकर इस मामले की शिकायत करें। इसके लिए आप बैंक के ग्राहक सेवा नंबर पर फोन कर या बैंक की ब्रांच में जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप बैंक को एक आवेदन देकर इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
आरबीआई से करें शिकायत
अगर आवेदन और शिकायत करने के बाद भी आपका बैंक आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा तो इसके बाद आप आरबीआई के पास मामला दर्ज करवा सकते हैं। आरबीआई को आप ई-मेल या फोन कॉल के माध्यम से इस मामले की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कन्जयूमर कोर्ट में करें शिकायत
आखिरी विकल्प आपके पास कंज्यूमर कोर्ट का हैं, जहां आप शिकायत दर्ज कर उस बैंक के खिलाफ कानूनी मुकदमा शुरू करवा सकते हैं। कोर्ट आपकी बात जरू सुनेगा और आपको निदान भी देगा। इसी से जुड़ा एक
ताजा मामला देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का हैं जिस पर हाल ही में राजधानी दिल्ली की एक कंज्यूमर कोर्ट ने SBI Cards and Payment Services पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एसबीआई कार्ड्स के खिलाफ एक पत्रकार ने शिकायत की थी कि क्रेडिट कार्ड को कैंसिल करने के बाद भी लगातार बकाया बिल के साथ लेट फीस भी लगाया जा रहा है। एंथनी ने बताया की 9 अप्रैल 2016 ही उसका कार्ड बंद है, लेकिन बावजूद इसके बिल भेजा जा रहा है।
दो महीने का समय
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एंथनी की शिकायत को सही ठहराया और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
हालांकि, एसबीआई ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत बताया जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते एसबीआई पर दो लाख रुपये भरने के लिए दो महीने का समय दिया है और अगर एसबीआई दो महीने के भीतर पैसे नहीं भरती तो जुर्माने को बढ़ा कर तीन लाख रुपये कर दिया जाएगा।