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    आईफोन खरीदते ही खराब हुआ माइक्रोफोन, अब लौटानी होगी पूरी रकम; एपल और क्रोमा पर हो गई कार्रवाई

    Updated: Mon, 21 Jul 2025 10:12 PM (IST)

    iPhone defect मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि निर्माता (Apple) द्वारा केवल हार्डवेयर में क्षति का उल्लेख करना ग्राहक की शिकायत का सही समाधान नहीं हो सकता। विक्रेता भी केवल यह कहकर उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती कि दोष आइफोन बनाने वाली कंपनी एपल का है। जब प्रोडक्ट उसके आउटलेट के जरिये बेचा गया। बता दें कि फोन खरीदने वाले की मौत हो चुकी है।

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    जिस व्यक्ति ने आइफोन खरीदा था, अब उसकी मौत हो चुकी है।

    नई दिल्ली| Apple India and Croma News : आइफोन 11 (iPhone 11) का माइक्रोफोन के खराब निकलने पर जब खरीदार सर्विस सेंटर पहुंचा तो नियमों का हवाला देते हुए उसे लौटा दिया गया। बार-बार की शिकायतों और ईमेल के बावजूद समाधान नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

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    अब आयोग ने एपल इंडिया (Apple India) और क्रोमा (Croma) को आइफोन के ग्राहक के कानूनी वारिसों को आइफोन की लागत राशि वापस करने का आदेश दिया। दोनों कंपनियों को मिलकर यह रकम चुकानी होगा। आयोग ने दोनों कंपनियों को सेवा में कमी का दोषी ठहराया गया। जिस व्यक्ति ने आइफोन खरीदा था उसकी मौत हो चुकी है।

    उपभोक्ता आयोग ने क्या कहा?

    मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों कंपनियों को शिकायत की तारीख 6 अगस्त, 2021 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आइफोन की कीमत 65,264 रुपए वापस करने का निर्देश दिया।

    दोनों कंपनियों को ग्राहक के परिवार को मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपए तथा कानूनी खर्च के लिए दो हजार रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।

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    आयोग ने इस महीने की शुरुआत में पारित आदेश में कहा कि आइफोन निर्माता और विक्रेता दोनों उचित सेवा नहीं देने के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि दोनों कंपनियां ग्राहक द्वारा खरीदे गए फोन को ठीक नहीं कर सकीं।

    क्रोमा यह कहकर नहीं बच सकती कि...

    मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि निर्माता (Apple) द्वारा केवल हार्डवेयर में क्षति का उल्लेख करना ग्राहक की शिकायत का सही समाधान नहीं हो सकता। विक्रेता (क्रोमा) भी केवल यह कहकर उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती कि दोष आइफोन बनाने वाली कंपनी एपल का है।

    जब प्रोडक्ट उसके आउटलेट के जरिये बेचा गया। क्रोमा को सुनिश्चित करना चाहिए था कि प्रोडक्ट में गड़बड़ी न हो और उपयोग योग्य लायक हो। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने चार जून 2021 को मुंबई के क्रोमा स्टोर से 65,264 रुपए में आइफोन 11 खरीदा था। खरीदने के कुछ समय बाद इसमें समस्या शुरू हुई।