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8th Pay Commission: कर्मचारियों को जल्द मिलेगा DA Hike का तोहफा, 8वें वेतन आयोग के लिए क्या है सरकार का प्लान

केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ दो बड़े तोहफे मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) दोनों में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता (DA) 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarPublished: Thu, 27 Jul 2023 04:55 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jul 2023 04:55 PM (IST)
8th Pay Commission: Employees will soon get the gift of DA Hike

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ दो बड़े तोहफे या फिर यूं कहें कि खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) दोनों में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है।

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4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद DA, 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। इससे वेतन में कम से कम 2000 रुपये बढ़ सकते हैं। इस फैसले से देश के 1 करोड़ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को फायदा होगा।

सैलरी में हो सकती है अधिकतम इतनी बढ़ोतरी

यदि किसी केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे 42 प्रतिशत के हिसाब से 7,560 रुपये का डीए मिल रहा होगा। वहीं जब डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा तब डीए 8280 रुपए प्रति माह होगा।

इस हिसाब से मासिक वेतन में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 56,900 रुपये है तो उसे हर महीने 2,276 रुपये और सालाना 27,312 रुपये भत्ता मिलेगा।

HRA में भी बढ़ोतरी संभव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार महंगाई भत्ते के अलावा एचआरए (House Rent Allowance) में भी बढ़ोतरी कर सकती है। पिछला एचआरए जुलाई 2021 में 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। इस बार इसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है।

8वें वेतन आयोग के लिए क्या है सरकार का प्लान?

सरकार ने मंगलवार 25 जुलाई को राज्य सभा को स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह बात वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कही थी।

क्या होता है DA और HRA?

महंगाई भत्ते का भुगतान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगी को भी मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करते समय डीए से संबंधित कर देनदारी की घोषणा करना अनिवार्य है।

HRA का फुल फॉर्म हाउस रेंट अलाउंस होता है। यह किराए के आवास के लिए किए गए खर्च के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आपके वेतन का एक हिस्सा है। आप एचआरए छूट का दावा तभी कर सकते हैं जब आप किराए के घर में रह रहे हों। एचआरए छूट आयकर अधिनियम, 1961 के नियम 2ए के साथ धारा 10(13ए) के तहत कवर की गई है।

 


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