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    Pran Vayu Devata Yojana: आपके पेड़ों को भी मिलेगी हर महीने पेंशन, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Fri, 30 Jun 2023 05:30 PM (IST)

    Pran Vayu Devata Yojana हम सभी अपना और अपने घर के सदस्यों का बीमा करते हैं। ताकि वो अपने पूरे परिवार को इंश्योर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने पेड़ो का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जी हां हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है। इस योजना में पेड़ो का हर महीने पेंशन दिया जाता है।

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    Pran Vayu Devata Yojana: How to apply?

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। हम इंसान अपनो की सेफ्टी के लिए कई तरह के इंश्योरेंस लेते हैं। सरकार भी लोगों को कई तरह के पेंशन की सुविधा देती है। अब सरकार पेड़ों का भी इंश्योरेंस कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पेड़ों को पेंशन देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसका नाम प्राण वायु देवता योजना (Pran Vayu Devata Yojana) है। हम आपको इस आर्टिकल में इस योजना का बारे में विस्तार से बताएंगे।

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    अगर आपके पास भी 75 साल से ज्यादा पुराना पेड़ है तो आपको भी हर महीने  2,500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। ये राशि पेड़ के केयर टेकर के अकाउंट  में जाएगी। पेड़ो की सुरक्षे के लिए सरकार ने कई तरह के कानून बनाए हैं। पेड़ों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। अगर आप भी हरियाणा सरकार की इस योजना में आवेदन करते हैं तो आप भी कमाई कर सकते हैं।

    सरकार ने इस योजना के बारे में 2021 में ही ऐलान कर दिया था। सरकार का इस योजना को लाने के पीछे का मकसद  पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और हवा की गुणवत्ता को सुधारना है।

    कौन से पेड़ को मिलेगी पेंशन

    हरियाणा सरकार का कहना है कि इस योजना में 75 साल की उम्र या फिर उससे ज्यादा के पेड़ो को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपके घर के आंगन में कोई पेड़ 75 साल से ज्यादा है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 

    इस योजना का लाभ छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को भी मिलता है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि इस तरह वह  खाली समय में पेड़ों की देखभाल करेंगे। इस तरह वह पर्यावरण संरक्षण के साथ कुछ पैसे भी कमा लेंगे। हरियाणा के वन और पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने बताया कि वो हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में बढ़ोत्तरी करते हैं, ठीक उसी तरह वह इस योजना में भी बढ़ोतरी करेंगे।

    आपको बता दें कि इस योजना में गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ शामिल नहीं होंगे। इसका अर्थ हुआ कि इस योजना में वहीं पेड़ शामिल है जो जमीन पर खड़े होंगे ।

    इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

    अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए। आपको आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। आप इस योजना में  आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दें।

    कहां  करें अप्लाई

    आपको इस योजना के लिए नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाना होगा। यहां आपको कृषि अधिकारी से संपर्क करना है। वो आपको इस योजना से रिलेटिड फॉर्म देंगे आपको उस फॉर्म को भरना होगा।