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SC ने शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने का दिया आदेश

मोहम्मद शहाबुद्दीन के जेल ट्रांसफर पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि शहाबुद्दी न को बिहार के सिवान जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 15 Feb 2017 08:34 AM (IST)Updated: Wed, 15 Feb 2017 11:28 PM (IST)
SC ने शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने का दिया आदेश
SC ने शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने का दिया आदेश

सिवान [जेएनएन]। चर्चित तेजाब कांड समेत कई मामलों के आरोपी राजद नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को आज बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें बिहार के सिवान जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र किया गया है और उन्हें जेल में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नही दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को राज्य सरकार को एक हफ़्ते मे तिहाड़ ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शहाबुद्दीन के केसों का ट्रायल वीडियो कांन्फ्रेसिंग के ज़रिए हो, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि फ़ेयर ट्रायल का अधिकार सिर्फ़ अभियुक्त का ही नही, पीड़ित का भी

शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ कुल 45 आपराधिक मामले लंबित है, जिनमें तेज़ाब कांड और पत्रकार हत्याकांड भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया है कि शहाबुद्दीन के सभी मामलों का जल्द निपटारा कर लें।

आज सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट में इस मामले की होने वाली सुनवाई में फैसला आया है।

दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन के वकील किसलय पांडेय ने बताया कि शहाबुद्दीन को तिहाड़ भेजने के मामले में 17 जनवरी को सुनवाई के बाद दौरान कुछ तथ्यों से संबंधित कागजात को जमा नहीं कराया जा सका था। एक सप्ताह बाद ही संबंधित कागजात कोर्ट में जमा करा दिए गए थे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट से सूचना भेजी गई थी।

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बताते चलें कि पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी जान को खतरा बताते हुए शहाबुद्दीन को तिहाड़ शिफ्ट कराने की गुहार लगाई थी। इसके बाद इस मामले में अंतराल पर सुनवाई होती रही। लगभग तीन महीने के बाद इस मामले में बुधवार को फैसला आ सकता है।

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जेल में ली थी सेल्फी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गये ताजा आदेशों को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है जिसमें बाहुबली शहाबुद्दीन ने सिवान जेल से अपने 'नए लुक' की सेल्फी खींचकर खलबली मचा दी थी। दरअसल, सीवान जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन की सेल्फी वायरल हुई थी। इस मामले में 14 जनवरी को मुफस्सिल थाने में जेल अधीक्षक विद्यु भारद्वाज ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

फिर जांच के आदेश दिए गए थे। जिसे वहां के समाहर्ता (डीएम) ने इसे सही पाया था। वहीं कोर्ट में पेश होने के बाद सीवान कोर्ट ने शहाबुद्दीन को राहत देते हुए जमानत दे दी थी।


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