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    Siwan News: सिवान के पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी खबर, 15 फरवरी तक कर लें यह काम; वरना नहीं मिलेगा वेतन

    Updated: Fri, 14 Feb 2025 04:04 PM (IST)

    सिवान जिले में सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को 15 फरवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सौंपना होगा। विभागीय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सभी इकाइयों में कार्यरत समूह क ख एवं ग के पदाधिकारी-कर्मियों को 15 फरवरी तक चल-अचल संपत्ति का विवरणी सौंपनी होगी। पुलिसकर्मियों द्वारा विवरणी जमा करने के बाद ही उन्हें इस माह का वेतन मिलेगा।

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    सिवान पुलिस के लिए जरूरी खबर। (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, सिवान। पुलिस पदाधिकारियों के लिए जरूरी खबर है। जिले में पदस्थापित सभी पुलिस पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को 15 फरवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सौंपना होगा।

    इस संबंध में गृह विभाग ने डीजीपी समेत पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभागीय आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सभी इकाइयों में कार्यरत समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारी-कर्मियों को 15 फरवरी तक चल-अचल संपत्ति की विवरणी सौंपनी होगी।

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    ऐसा नहीं करने पर उनके फरवरी माह के वेतन की निकासी नहीं हो सकेगी। विभागीय पत्र के अनुसार 31 मार्च तक उपरोक्त समूह के सभी कर्मियों की चल-अचल संपत्ति की विवरणी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी है।

    इसको देखते हुए इकाई प्रमुखों से कहा गया है कि वे 15 फरवरी तक सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी-कर्मियों की सूची तैयार कर गृह विभाग को समर्पित करेंगे। उनको यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि किसी का नाम छूटा नहीं है।

    इसी सूची के आधार पर चल-अचल संपत्ति की विवरणी भी 15 फरवरी तक प्राप्त कर ली जाएगी। इस विवरणी को अपने-अपने कार्यालय में पीडीएफ स्कैन कर 28 फरवरी तक गृह विभाग के आईटी कोषांग को उपलब्ध कराना होगा। विवरणी देने पर ही पदाधिकारी-कर्मी को फरवरी माह के वेतन निकासी की अनुमति दी जाएगी।

    15 फरवरी तक देना होगा अधिकारियों एवं कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा

    वहीं दूसरी ओर बेतिया जिले के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य हो गया है। इसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी है। संपत्ति का ब्योरा देने के बाद ही फरवरी माह के वेतन का भुगतान होगा।

    पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 के आधार पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना है। संपत्ति एवं दायित्वों का ब्योरा जमा करने के लिए निर्धारित फार्मेट सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

    सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को कहा है कि फरवरी 2025 का वेतन की निकासी करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मी द्वारा चल -अचल संपत्ति का ब्योरा दिया गया है।

    डीडीओ को यह प्रमाणित कर देना होगा कि संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कोई कर्मी शेष नहीं है। विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

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