जागरण संवाददाता, सिवान। रेलवे ट्रैक या स्टेशन परिसर में रील बनाना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत जुर्माना और छह महीने तक की जेल भी हो सकती है। यह कदम रेल परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को संभावित खतरों से बचाने के लिए उठाया गया है।
इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जिले से होकर गुजरने वाले किसी को भी रेलखंड या स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर रील बनाना और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गैरकानूनी है।
जानकारी के अनुसार, रेलवे ट्रैक पर अनावश्यक रूप से घूमना, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में रील बनाना भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके, हाल के दिनों में युवा रेल ट्रैक और स्टेशन परिसरों में धड़ल्ले से रील बना रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है।
इस मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि ऐसे वीडियो बनाने वाले लोग अक्सर खुद को और दूसरों को जोखिम में डालते हैं। कई बार तेज रफ्तार ट्रेन से टकराने की घटनाएं हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर घूमने या रील बनाने वाले युवकों के पकड़े जाने पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना या जेल दोनों हो सकते हैं। रेलवे प्रशासन उनके खिलाफ प्राथमिकी कर गिरफ्तारी भी करेगा। हालांकि समय-समय पर रेलवे द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों और आम लोगों को भी सावधान किया जाता है।
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