PM Awas Yojana: अब इन किसानों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ, आवेदन के लिए तय हुए दस तरह के नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस योजना के तहत आवासविहीन और कच्चे आवासों में रहने वाले योग्य परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। हालांकि कुछ पात्रता मानदंड हैं जिन्हें पूरा करना होगा। जैसे अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50 हजार से ज्यादा है तो वह अपात्र माना जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस खबर को पढ़ें।

जागरण संवाददाता, सिवान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। इसको लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने पोर्टल खोल दिया है। साथ ही जिला के ग्राम पंचायत में वंचित पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
आवेदन के लिए दस तरह के नियम तय किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50 हजार से ज्यादा है तो वह अपात्र श्रेणी में आएगा।
इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर सर्वेक्षण कर्ता की नियुक्ति की गई है। समस्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि 31 मार्च तक पूरी करनी होगी। जानकारी के अनुसार जिले में आवासविहीन और कच्चे आवासों में रहने वाले योग्य परिवारों का नाम इस सर्वे में जोड़ा जाएगा।
वहीं पक्के आवास, मोटरयुक्त तीन पहिया और चार पहिया वाहनों वाले ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा मशीन वाले तीन पहिया और चार पहिया कृषि उपकरण रखने वालों को भी पीएम आवास नहीं मिलेगा।
2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले को भी नहीं मिलेगा आवास
- परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने, गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी इस योजना से वंचित रहेंगे। इनकम टैक्स और व्यवसाय कर देने वाले को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- वहीं 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि और 11.5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाले भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे।
निर्धारित मापदंड पूरा करने वाला पात्र व्यक्ति कर सकेंगे आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निर्धारित मापदंड पूरा करने वाला पात्र व्यक्ति स्वयं के मोबाइल से आवेदन कर सकता है।
लाभार्थी को स्वयं के एंड्राइड मोबाइल फोन में आवास प्लस 2024 सर्वे व आधार फेस आईडी एप डाउनलोड करके इंस्टाल करना होगा। एक मोबाइल फोन से एक ही सर्वे किया जा सकेगा।
सर्वे के लिए लाभार्थी का आधार नंबर जरूरी है। आधार बेस्ड फेस केवाईसी होगी। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, जाब कार्ड, बैंक खाता पासबुक अपने पास रखना होगा।
5729 लाभुकों के आवास को मिली स्वीकृति
गोपालगंज में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5955 लोगों को आवास मिलेगा। इनमें से 5729 लाभुकों के आवास को प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है।
योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को तीन किस्त में 1.20 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के तहत 1,479 लोगों को तीनों किस्त की राशि उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
इनमें से 695 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभुकों को अपना आवास उपलब्ध कराया जाता है।
वर्ष 2024-25 में जिले के सभी 14 प्रखंडों में 5,955 लाभुकों के चयन के बाद जिओ टैगिंग का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। अबतक 5,729 लाभुकों का जिओ टैगिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
इसके अलावा 5,309 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराने के लिए आवास निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है। स्वीकृति आदेश मिलने के साथ ही संबंधित लाभुकों के खाते में राशि भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया है।
योजना के तहत मिलेगी 1.20 लाख की राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरह लाभुकों को 1.20 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में भी तीन किस्त में 40-40 हजार की राशि दिए जाने का प्रविधान किया गया है।
इसके तहत नींव स्तर पर आवास निर्माण कराने की स्थिति में दूसरे किस्त तथा लिंटर तक का निर्माण होने पर तीसरी किस्त की राशि दिए जाने की योजना है।
इस योजना के तहत आवास निर्माण के साथ शौचालयों के निर्माण का भी प्रविधान किया गया है। इसके लिए अलग से राशि दी जाती है।
कुचायकोट में सर्वाधिक 231 लाभुकों को मिली तीनों किस्त की राशि
ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक 1,469 लाभुकों को आवास के लिए तीनों किस्त की राशि उपलब्ध कराई गई है।
इनमें सबसे अधिक 231 लाभुकों को कुचायकोट प्रखंड में तीनों किस्त की राशि उनके खाते में भेजी जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि जिले के पंचदेवरी प्रखंड में सबसे कम 33 लाभुकों के खाते में तीनों किस्त की राशि भेजी गई है।
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