Bihar News: गिट्टी-बालू भंडारण के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होगी कार्रवाई; नया नियम लागू
खनन विभाग ने नया निर्देश जारी किया है जिसके अनुसार गिट्टी-बालू का भंडारण करने वाले सभी विक्रेताओं को के-लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जिला खनिज पदाधिकारी सचिन प्रकाश ने बताया कि जिले के सभी गिट्टी-बालू मिट्टी व अन्य खनिज विक्रेताओं को उक्त समान के भंडारण के लिए के-लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पच्चीस हजार घन फुट तक भंडारण करने वाले छोटे व्यापारियों को सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा।

संवाद सूत्र, डुमरा। जिले में खनन व भंडारण को लेकर खनन विभाग की ओर से नया निर्देश जारी किया गया है। खनन व भंडारण को लेकर जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने पत्र निर्गत कर जिले के सभी गिट्टी-बालू भंडार करने तथा बिक्री करने वाले को भंडारण के लिए के-लाइसेंस लेने का निर्देश दिया है।
हालांकि, इस बाबत अभी अंतिम तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द सभी गिट्टी-बालू विक्रेताओं को भंडारण के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है।
जिला खनिज पदाधिकारी सचिन प्रकाश ने बताया कि जिले के सभी गिट्टी-बालू , मिट्टी व अन्य खनिज विक्रेताओं को उक्त समान के भंडारण के लिए के-लाइसेंस लेना अनिवार्य है।इस निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीसीटीवी लगाना जरूरी
वहीं, पच्चीस हजार घन फुट तक भंडारण करने वाले लघु व्यवसाई को भंडारण स्थल पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है तथा उन्हें एक वर्ष तक के लाइसेंस के लिए पांच हजार रुपये तथा पांच साल तक के लाइसेंस के लिए बीस हजार रुपये का चालान जमा करना होगा।
25 हजार घन फुट से एक लाख घन फुट भंडारण वालों को मध्यम व्यवसाई के श्रेणी मे रखा गया है। इन्हें लाइसेंस के लिए सार्वजनिक व निजी धर्मकांटा का निर्माण, भंडारण स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा तथा उन्हे पांच वर्ष के लिए पचास हजार का चालान जमा करना होगा।
इनको लाइसेंस के लिए देने होंगे 2 लाख रुपये
एक लाख से दस लाख घनफुट भंडारण वालों को वृहत व्यवसाई के श्रेणी मे रखा गया है। ऐसे व्यवसाइयों को खुद का धर्म कांटा लगवाना तथा भंडारण स्थल पर सीसीटीवी लगवाना अनिवार्य है। इन्हें लाइसेंस के लिए दो लाख रुपये प्रति पांच वर्ष पर चालान जमा करना होगा।
भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यवसायी द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग के पोर्टल खननसाफ्ट.बिहार.जीओवी. इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए जमा किये गए चालान की मूल प्रति, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण-पत्र,जीएसटी पंजीकरण एवं अद्यतन भुगतान की स्थिति, जमीन सत्यापन प्रतिवेदन तथा जमीन के मालिकाना हक/किरायानामा संबंधित कागजात जरूरी है।
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