Gaya News: बालू घाट पर खनन में कर दिया झोल! अब टेंडर लेने वाले पर लगा 30 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
गया जिले में खनन नियमों का उल्लंघन करने वाले संवेदकों पर खान एवं भू-तत्व विभाग ने 30 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। अवैध खनन की शिकायतों के बाद हुई जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा दंड राशि कम करने पर खान आयुक्त ने हस्तक्षेप कर भारी जुर्माना लगाया और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी।
राज्य ब्यूरो, पटना। खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनन नियमों के उल्लंघन मामले में गया जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए संवेदकों पर 30 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। दंड लगाने के पूर्व विभाग ने खनिज विकास पदाधिकारी के आदेश को भी उलट दिया।
खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गया जिले के विभिन्न बालूघाटों पर कार्यरत संवेदकों के विरुद्ध अवैध खनन की शिकायतें मिली थी।
जांच में यह बात सामने आई कि बालू खनन के निर्धारित नियमों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। चार मामले की जांच के बाद खान आयुक्त ने 31,26,94,045 का जुर्माना लगाया। परंतु गया के खनिज विकास पदाधिकार ने इस दंड राशि का कम करते हुए 32.87 लाख कर दिया।
मामले की कराई गई थी जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा निदेशक, खान की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर मामले की गहन जांच कराई गई।
इसमें यह स्पष्ट हुआ कि दंड की कटौती अनुचित थी और खनन नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। इसके आधार पर खान आयुक्त न्यायालय ने खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा जारी आदेश को रद कर वापस 30,68,16,111 रुपये दंड लगाया है।
इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो बंदोबस्तधारी एवं संवेदक नियमों का पूर्ण पालन कर रहे हैं, उन्हें सभी आवश्यक प्रशासनिक सहयोग मिलेगा परंतु जो संवेदक नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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