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    स्कूल में छात्राओं के साथ 'बैड टच', शिक्षा विभाग तक पहुंच गई शिकायत; समस्तीपुर में हेडमास्टर निलंबित

    Updated: Tue, 10 Dec 2024 07:45 PM (IST)

    Bihar Teacher समस्तीपुर में एक हेडमास्टर पर बड़ा एक्शन हुआ है। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। छात्राओं से अश्लील हरकत करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी एचएम असगर कमाल को विभाग ने निलंबित कर दिया है। जांच में अश्लील हरकत की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने पीड़ित छात्राओं का मेडिकल जांच भी कराया है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। छात्राओं से अश्लील हरकत करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी एचएम असगर कमाल को विभाग ने निलंबित कर दिया है। जिला कल्याण पदाधिकारी प्रसून प्ररीमल ने बताया कि जांच में एचएम द्वारा अश्लील हरकत की पुष्टि के बाद ही उन्हें निलंबित कर दिया गया।

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    दूसरी तरफ पुलिस ने पीड़ित छात्राओं का मंगलवार को स्वजनों की उपस्थिति में मेडिकल जांच कराया। पीड़िता को लेकर मेडिकल जांच कराने पुलिस टीम सदर अस्पताल पहुंची। जहां सभी की मेडिकल जांच कराई गई। थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार भारती ने बताया कि स्वजनों की सहमति से सभी को मेडिकल जांच में भेजा गया।

    उन्होंने बताया कि पुलिस को दिए बयान में छात्राओं ने एचएम पर बैड टच की बात कही है। गौरतलब हो कि पूर्व में जिला कल्याण पदाधिकारी ने शिकायत के बाद जांच कर एससी-एसटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। बाद में पुलिस ने आरोपी एचएम को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था।

    किशोरी से छेड़खानी मामले में शिक्षक को तीन साल की सजा

    उधर, रोहतास के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम दशरथ मिश्रा ने किशोरी से छेड़खानी मामले में मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीन साल आरोपित को कारावास की सजा सुनाई है। मामले में दोषी पाए अभियुक्त जयनाथ पाठक उर्फ जयमंगल पाठक नासरीगंज थाना के तरांव गांव के निवासी हैं।

    उनपर पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि नासरीगंज थाना क्षेत्र में आठ अगस्त 2019 को किशोरी ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी जहां अभियुक्त ने पीड़िता के अकेले होने का फायदा उठाते हुए उसके साथ छेड़खानी करने लगा।

    बच्ची शिक्षक के चंगुल से निकल रोते हुए अपने घर भाग गई एवं स्वजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद मामले की प्राथमिकी नासरीगंज थाना में कराई गई थी।

    इस मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पाक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

    प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षक के वेतन पर रोक

    उधर, पिपरासी में एफएलएन का प्रशिक्षण नहीं करने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई जाएगी। यह जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार ने दी।

    उन्होंने कहा कि वाल्मीकिनगर में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक कई शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित है। जिसकी सूची जारी की गई है। निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षक का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

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