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    नए ट्रैफिक नियम का तोड़ना पड़ गया महंगा, टोल टैक्स से बचने के लिए हुई एक गलती; लगा 2500 रुपये का जुर्माना

    Updated: Sat, 28 Dec 2024 03:30 PM (IST)

    बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर बिहार से आने वाले ट्रकों समेत अन्य भारी वाहनों को बिहटा की ओर जाने के लिए टोल प्लाजा से गुजरना होगा। टोल टैक्स से बचने के लिए चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे जिससे जाम और दुर्घटना की संभावना बढ़ गई थी।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। गांधी सेतु और एनएच-30 पर जीरो माइल से लेकर अनीसाबाद और फुलवारीशरीफ क्षेत्र में लगने वाले जाम पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तर बिहार से आने वाले ट्रकों समेत अन्य भारी वाहनों को बिहटा की ओर जाने से जीरो माइल से पूरब टोल प्लाजा की ओर मुड़ना है।

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    इस नए यातायात नियम अनुसार भारी वाहनों को टोल पार कर फतुहा पुल के नीचे से बिहटा-दनियावां सड़क होकर बिहटा-सरमेरा सड़क से नौबतपुर या जहानाबाद की ओर जाना है। टोल टैक्स देने से बचने के लिए भारी वाहनों के चालक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

    हर दिन जाम लगने के साथ ही दुर्घटना की संभावना बढ़ी

    टोल से (पश्चिम की ओर) पहले ही एनएच पार कर करमलीचक और पेट्रोप पंप कट से दक्षिण के रास्ते बैरिया बस स्टैंड रोड, पटना-मसौढ़ी रोड से बेलदारीचक की ओर वाहनों का परिचालन होने लगा है। इस कारण टोल से पहले एनएच पर हर दिन जाम लगने के साथ ही दुर्घटना की संभावना बढ़ गयी है।

    टोल टैक्स से बचने के लिए टोल से पहले ही कट से निकलने के दौरान एनएच पर हर दिन लग रहे जाम की सूचना पाकर शुक्रवार को पहुंचे ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने ट्रक चालकों को चेताया। इस दौरान उन्होंने एनएच किनारे खड़े किए गए 25 ट्रकों पर 25-25 सौ रुपए जुर्माना लगाया।

    दोनों कट पर पुलिस कर्मी की तैनाती

    डीएसपी यातायात ने कहा कि केवल करमलीचक क्षेत्र के गोदाम और घर वालों को ही इस मार्ग से भारी वाहन गुजारने की इजाजत है। सभी तरह के तरह के भारी वाहनों को टोल पार करके फतुहा आरओबी के नीचे से होते हुए ही बिहटा की ओर जाना है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

    इसके लिए दोनों कट पर पुलिस कर्मी की तैनाती कर दी गई है। वहीं ट्रक चालकों ने कहा कि टोल पार कर बिहटा जाने में लगभग पंद्रह किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है। साथ ही दस चक्का से अधिक वाले वाहनों को 620 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लागू नया नियम उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है।

    अवैध 24 सौ सीएफटी बालू-ट्रक जब्त 10 लाख जुर्माना

    उधर, भोजपुर जिले में शुक्रवार को अवैध बलुया स्टाक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान चांदी थाना क्षेत्र में 2400 सीएफटी आलू का अवैध स्टाक पकड़ा गया।

    खनन इंस्पेक्टर के द्वारा इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दूसरी तरफ इमादपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदा एक ट्रक को जब्त किया गया है। उसपर भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।

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