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    Bihar News: DL और RC को लेकर आ गया बड़ा अपडेट, 31 मार्च तक कर लें ये काम; नहीं तो होगी परेशानी

    Updated: Thu, 13 Mar 2025 08:29 PM (IST)

    परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में दर्ज मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक अपडेट कराने का निर्देश दिया है। यह मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई है। परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए यह कार्य कराना अनिवार्य है।

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    Driving License और RC को लेकर जरूरी खबर। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में दर्ज मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक अपडेट कराने का निर्देश दिया है। यह मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई है।

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    इसके बाद भी अगर वाहन चालक अपना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते हैं, तो दोषियों से जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, बिना अपडेट नंबर वाले वाहन चालकों को अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरुस्ती प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे।

    इस निर्णय के तहत वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद ही प्रदूषण एवं दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें।

    परिवहन सचिव ने दी जानकारी

    परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी वाहन स्वामियों को कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।

    सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कराएं, ताकि वे प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ सुगमता से उठा सकें। पिछले साल सितंबर से अब तक 32 हजार से अधिक लोगों ने वाहन रजिस्ट्रेशन में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है।

    24 लाख वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं 

    विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष 2014 से 2025 तक लगभग 24 लाख वाहन मालिकों ने अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया है। इसके कारण वे कांटेक्टलेस सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

    मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र भी नहीं बना सकेगा।

    नहीं मिल पाती निर्गत ई-चालान की सूचना

    आरसी और डीएल में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने से दुर्घटना एवं अन्य घटना की स्थिति में वाहन मालिक या चालक की पहचान में परेशानी होती है। वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के मोबाइल पर निर्गत ई-चालान की सूचना भी नहीं मिल पाती है।

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