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    Niyojit Teacher News: नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर मुश्किल, शिक्षा विभाग की इस शर्त ने बढ़ाई टेंशन

    Updated: Fri, 18 Apr 2025 02:39 PM (IST)

    बिहार में नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर आसान नहीं रहा है। अब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही अंतरजिला स्थानांतरण ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि विभागीय कार्यवाही निगरानी जांच या वित्तीय गबन में फंसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। बुधवार को 7351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया लेकिन स्थानीय निकाय शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है।

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    बिहार में नियोजित शिक्षक के ट्रांसफर को लेकर अपडेट (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही अंतरजिला स्थानातंरण ले सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश देते हुए कहा है कि उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं होगा, जिन पर विभागीय कार्यवाही या निगरानी जांच चल रही है। वित्तीय गबन में फंसे शिक्षक भी स्थानांतरण से बाहर रखे गए हैं।

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    शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक बुधवार को दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानातंरण किया गया है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि इस स्थानातंरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है।

    स्थानीय निकाय शिक्षक का ट्रांसफर

    यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सूचना देंगे।

    विभागीय निर्देश में कहा गया है कि भविष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के बाद ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा।

    इन शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार नहीं किया जाएगा

    आदेश में यह भी कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच एवं वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे।

    प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश जारी किया है। इसके

    मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रविधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के बाद निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, भविष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है।

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