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    पटना HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी, 2007 में सारण में तीन लोगों की हुई थी हत्या

    Updated: Tue, 13 Feb 2024 09:38 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने 2007 में बिहार के सारण जिले में तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच सीपीआइ कार्यकर्ताओं की सजा को रद्द कर दिया था। जस्टिस अन ...और पढ़ें

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    पटना HC के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी (फाइल फोटो)

    पीटीआई, पटना/नई दिल्ली। पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। हाई कोर्ट ने 2007 में बिहार के सारण जिले में तीन लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच सीपीआइ कार्यकर्ताओं की सजा को रद्द कर दिया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने बिहार सरकार और उन पांच अभियुक्तों को नोटिस जारी किया, जिन्हें मामले में पिछले साल 15 सितंबर को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था।

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    याचिकाकर्ता मुकेश कुमार शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित कुमार और वकील उपेंद्र मिश्रा ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने 2018 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा के फैसले को गलती से रद्द कर दिया है।

    अमित कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी के बयान के आधार पर अभियुक्तों को बरी करने में गलती की है और प्रत्यक्षदर्शियों की बात पर विश्वास नहीं किया है। हाई कोर्ट को इस बात पर विचार करना था कि चरमपंथियों की भीड़ के हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

    वकील युथिका पल्लवी के माध्यम से दायर अपील में कहा गया कि प्रतिवादी भीड़ का हिस्सा थे और अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने उनकी पहचान की थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 अगस्त 2007 को शाम करीब साढ़े सात बजे 50-60 लोगों की भीड़ ने सारण जिले के मकेर गांव में शर्मा के घर पर हमला कर दिया।

    एफआइआर में कहा गया है कि भीड़ में पुरुष और महिलाएं शामिल थीं और उन्होंने शर्मा के परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाने के इरादे से बंधक बना लिया। इसमें कहा गया है कि हथियारबंद भीड़ ने शर्मा की तलाश करते समय गोलीबारी की और बमों से हमला किया, खुद को बचाने के लिए मुकेश शर्मा ने घर के बाहर झाड़ियों में छुप गए थे। हमले में शर्मा के परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई थी।

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