Bihar News: स्टेट हाइवे पर तेज गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला
Bihar News In Hindi बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य राजमार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 58 नए इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे। इन वाहनों में कैमरे और स्पीड गन लगे होंगे जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों का ई-चालान काटा जा सकेगा। इससे गाड़ी चालक अब बिहार में मनमानी से गाड़ी नहीं चला पाएंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए स्टेट हाइवे पर पुलिस गश्ती बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वालों का ई-चालान भी काटा जाएगा।
इसके लिए 58 नए इंटरसेप्टर वाहन खरीदे जाएंगे। इन इंटरसेप्टर वाहनों में कैमरे और स्पीड गन भी लगे होंगे जिससे नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटा जा सकेगा।
पुलिस मुख्यालय ने स्टेट हाइवे पेट्रोल पुलिस स्कीम के तहत परिवहन विभाग के द्वारा अनुशंसित 114 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद का प्रस्ताव दिया था।
इसमें पूर्व में 56 वाहनों की खरीद की स्वीकृति मिली है, जबकि 58 नए वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने प्रति वाहन 35 लाख रुपये की दर से इंटरसेप्टर वाहन खरीद की स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 114 इंटरसेप्टर (गति मापक) वाहन की खरीद करेगी। यह वाहन अत्याधुनिक ट्रैफिक उपकरणों से लैस होंगे, जिनके माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी।
39.90 करोड़ रुपये खर्च की मिली स्वीकृति
- परिवहन विभाग की अनुशंसा पर गृह विभाग ने करीब 35 लाख रुपये प्रति वाहन की लागत से 114 इंटरसेप्टर वाहनों की खरीद के लिए 39.90 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दे दी है।
- वाहनों की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर की जायेगी। इंटरसेप्टर वाहन अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं।
- इसमें वाई-फाई, इंटरनेट और जीपीएस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे वाहन की गति मापने, नंबर प्लेट पहचानने और चालान जारी करने की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया जा सके।
- इसमें वॉयस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी, जिसे किसी भी यातायात उल्लंघन के मामले में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
31 मार्च तक बकाया टैक्स छूट के साथ जमा कर सकेंगे वाहन मालिक
उधर, गोपालगंज से वाहन मालिकों के लिए एक और जरूरी खबर सामने आई है। जिला परिवहन विभाग की तरफ से वैसे वाहन मालिक जिनके वाहनों का टैक्स बकाया है, वह 31 मार्च तक बकाया टैक्स छूट के साथ जमा करा सकेंगे।
इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ताकि वाहन मालिक रुचि दिखाते हुए बकाया टैक्स को छूट के साथ जमा कराने का कार्य कर सकें।
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एसएन राजू ने बताया कि परिवहन विभाग ने टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों के लिए सर्वक्षमा योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरितकर, अस्थाई निबंध की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन पर लगने वाले कामर्शियल कर का एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड व ब्याज से मुक्ति दी जाएगी।
उन्होंने बताया विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर एवं बैटरी चलित वाहन समय पर टैक्स जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफाल्टर हो गये हैं।
वैसे वाहन मालिक जिसके पास कमर्शियल कर से संबंधित पुराना टैक्स बकाया है, अगर वे टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं तो वैसे वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग की ओर से एकमुस्त टैक्स जमा करने के लिए विशेष छूट का प्रविधान किया गया है।
यह योजना आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगी। 31 मार्च तक बकाया टैक्स को जमा करने पर छूट दी जाएगी।
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