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    Patna School Closed: पटना में इस कक्षा तक के सभी स्कूल 25 जनवरी तक रहेंगे बंद, डीएम ने जारी किया ऑर्डर

    Updated: Thu, 23 Jan 2025 07:35 PM (IST)

    Patna News पटना जिले में 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 25 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह निर्णय जिले में अत्याधिक ठंड के कारण लिया गया है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कक्षा आठ से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 900 से दोपहर 330 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं।

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    पटना में 8वीं तक के स्कूल को बंद करने का आदेश (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: आठवीं कक्षा तक पटना जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय 25 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा आठ से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9.00 से दोपहर 3.30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है।

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    बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा। इस संबंध में गुरुवार को जिला दंडाधिकारी ने आदेश निर्गत कर दिया है। आदेश में कहा गया कि जिले में अत्याधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाएं है।

    जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिला के सभी सरकारी- निजी विद्यालय, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा आठ तक शैक्षणिक गतिविधियों प्रतिबंध रहेगा।

    जहानाबाद में स्कूली बच्चों के लिए दिए आदेश

    परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल एवं जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देशानुसार गुरुवार को परिवहन विभाग के मोटर यान निरीक्षक ब्रजकिशोर कुमार एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक के द्वारा वृहत पैमाने पर स्कूल वाहन जांच अभियान चलाया गया। नियम के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध बिहार मोटर वाहन नियामावली के तहत कार्रवाई की गई।

    अभियान में विशेष ध्यान आटो एवं ई-रिक्शा पर केंद्रित रहा। कई वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। मोटरयान निरीक्षक ने कहा किपरिवहन विभाग के निर्देशानुसार आटो एवं ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सभी अभिभावक, शिक्षण संस्थान को इस संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

    स्कूल संस्थानों में परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों का मानक निर्धारित किया गया है। नियम के अनुसार बिना स्कूल परमिट, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहनों का परिचालन वर्जित है।

    नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर मोटर वाहन नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त किया जाएगा। बता दें कि स्कूल वाहन से आए दिन गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आती रहती हैं। 

    ऐसे में परिवहन विभाग अब सख्ती से कदम उठा रहा है ताकि बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। वाहन चालकों को भी सख्ती से नियम पालन करने को कहा गया है। यदि स्कूल मालिक किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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