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    Patna News: पटना ट्रैफिक पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को किया तलब

    By Jagran NewsEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 09 Apr 2025 03:22 PM (IST)

    Patna News पटना हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की कथित मनमानी और अवैध वसूली के मामलों में आदेश की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाया है। ट्रैफिक एसपी और जिला परिव ...और पढ़ें

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    पटना हाईकोर्ट का ट्रैफिक पुलिस पर कड़ा रुख (जागरण)

     जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की कथित मनमानी और अवैध वसूली के मामलों में आदेश की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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    हाईकोर्ट ने शशिभूषण कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस की मनमानी के चलते उनकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्रता करते हुए झूठे आरोप में ₹2500 रुपये का चालान काटा गया।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करने और जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। हालांकि, न तो हलफनामा दाखिल किया गया, न ही प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान अन्य अधिवक्ताओं ने भी ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और मनमानी व अवैध वसूली की शिकायत की। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल, 2025 को निर्धारित की गई है।

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