Patna News: पटना ट्रैफिक पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को किया तलब
Patna News पटना हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की कथित मनमानी और अवैध वसूली के मामलों में आदेश की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाया है। ट्रैफिक एसपी और जिला परिव ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की कथित मनमानी और अवैध वसूली के मामलों में आदेश की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने शशिभूषण कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया।

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